किरावली के विनोद हत्याकांड के आरोपी को हाईकोर्ट से मिली जमानत
आगरा। युवक की निर्मम हत्या कर लाश लैदर पार्क में फेंकने के मामले में आरोपित थाना फतेहपुरसीकरी के दूरा गांव निवासी ओमकार पुत्र राजवीर सिंह को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है।
थाना किरावली गब्बर सिंह द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट के अनुसार विगत 10 जुलाई 2024 की शाम सात बजे उसका 21 वर्षीय छोटा भाई विनोद अचानक घर से कहीं निकल गया था। इसकी गुमशुदगी थाने में दर्ज कराई गई थी। इसके बाद विनोद की लाश 11 जुलाई को किरावली थाना क्षेत्र में स्थित लैदर पार्क से मिली थी। पुलिस ने उक्त मामले में ओमकार एवं अन्य को आरोपित किया था।
जिला जज द्वारा जमानत खारिज करने पर आरोपी ने अपने अधिवक्ता प्रवेश सोलंकी के माध्यम से हाईकोर्ट में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। हाईकोर्ट से जमानत स्वीकृत कर ओमकार की रिहाई कें आदेश दिये गये हैं।
हादसे में मृत टेंटकर्मी के परिवार को 12 लाख प्रतिकर
आगरा। एक टेंटकर्मी की दुर्घटना में हुई म्रत्यु पर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी नरेंद्र कुमार पांडेय ने मृतक की पत्नी एवं उसकें चार बच्चों को नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से 12 लाख चार हजार रुपये दिलाकर राहत प्रदान की है।
मामले के अनुसार वादिनी श्रीमती भावना (37 वर्ष) निवासिनी ग्राम सरैंन्धी के पति टेंटकर्मी थे। विगत 2 जुलाई की सुबह 8,30 बजे कार्यवश अपनी मोटरसाइकिल से हसनपुरा से सरैंन्धी आ रहे थे। रास्ते में ट्रक चालक राजवीर सिंह निवासी ग्राम बेरी, खेरागढ़ नें उनकी मोटरसाईकिल में टक्कर मार दी और दूर तक घसीट कर ले गया जिससें उनकी मौकें पर ही म्रत्यु हो गईं थी। चालक ट्रक को छोड़ फरार हो गया था। पति की असमय मृत्यु पर वादिनी मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में मुआवजे के लिए याचिका प्रस्तुत की थी।
What's Your Reaction?