पीड़िता कोर्ट में मुकर गई, अपहरण, दुराचार और पॉक्सो एक्ट के आरोपी बरी
आगरा। अपहरण, दुराचार एवं पॉक्सो एक्ट के मामले में आरोपित जैकी पुत्र घमंडी निवासी नगला बेर, भीम नगर, थाना जगदीशपुरा एवं उसके कृत्य में सहयोग के आरोपी प्रमोद पुत्र विजय सिंह निवासी बारहफुटी गली, थाना जगदीशपुरा को पीड़िता के मुकरने पर सबूत के अभाव में अदालत ने बरी कर दिया।
थाना जगदीशपुरा में दर्ज मामले के अनुसार वादिनी ने आरोप लगाया था कि 14 अगस्त 2017 की दोपहर दो बजे आरोपी जैकी, प्रमोद एवं उनके परिजन वादिनी के घर आकर जन्माष्टमी की खरीदारी करने के बहाने उसकी 17 वर्षीया पुत्री को अपने साथ बाजार की कहकर ले गए थे। देर तक नहीं लौटने पर वादिनी आरोपियों के घर गई तो उनके परिजनों ने कोई सन्तोषजनक जवाब नहीँ दिया।
वादिनी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने दिल्ली से पीड़िता को बरामद किया। आरोपी जैकी प्रमोद के सहयोग से वादिनी की पुत्री को दिल्ली ले गया था। वहां दस दिन होटल में रख उसने वादनी की पुत्री के साथ दुराचार किया था।
उक्त मामले में वादिनी एवं पीड़िता सहित सात गवाह अदालत में पेश हुए। पीड़िता द्वारा अपने पूर्व कथन से मुकर आरोपियों को क्लीन चिट देने पर सबूत के अभाव एवं आरोपियों के अधिवक्ता गोपाल प्रसाद मथुरिया के तर्क पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट परवेज अख्तर ने आरोपियों को बरी करने के आदेश दे दिए।
धोखाधड़ी का आरोपी अदालत में तलब
आगरा। धोखाधड़ी के मामले में आरोपित यशवी शर्मा को एसीजेएम 8 ने मुकदमे के विचारण हेतु अदालत में तलब करने के आदेश दिए हैं।
वादी मुकदमा मनोज कुमार सिंह ने अपने अधिवक्ता जयवर्धन के माध्यम से अदालत में मुकदमा दायर कर आरोप लगाया कि आरोपी यशवी शर्मा ने घरेलू जरूरत बताते हुये वादी से 1 लाख 70 हजार रुपये लेकर 6 माह में वापस करने का वायदा किया था। समयावधि की समाप्ति उपरांत तगादा करने पर आरोपी द्वारा 1 लाख दस हजार रुपये का चेक देकर शेष राशि बाद में देने को कहा। चेक को बैंक में प्रस्तुत करने पर उक्त चैक डिसऑनर हो गया था।
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