पीड़िता ने पक्ष में बयान दिया, अपहरण और दुराचार का आरोपी बरी
आगरा। अपहरण, दुराचार और पॉक्सो एक्ट के आरोपी विशाल उर्फ कल्लू पुत्र अशोक निवासी डौकी, जिला आगरा को पीड़िता द्वारा आरोपी के पक्ष में बयान देने पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट दिनेश कुमार चौरसिया ने उसे आरोप से बरी कर दिया।
थाना शमसाबाद में दर्ज कराए गए मामले के अनुसार मुकदमे के वादी थाने पर दी गई तहरीर आरोप लगाया था कि उसकी पत्नी एवं पुत्री रोजाना की तरह ग्राम पैंतीखेड़ा स्थित बजरंग बली कोल्ड स्टोरेज पर 31 अक्टूबर 2014 की सुबह सात बजे आलू की छंटनी करने गई थीं। उसी दौरान आरोपी अशोक वादी की नाबालिग पुत्री को अपने साथ भगा ले गया।
इस मामले में वादी की म्रत्यु हो जाने एवं पीड़िता द्वारा आरोपी के पक्ष में बयान देने पर अदालत ने साक्ष्य के अभाव एवं आरोपी के अधिवक्ता अशोक कुमार कुशवाह के तर्क पर अशोक को आरोप से मुक्त कर दिया।
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