छात्रा का रास्ता रोक छेड़ता था, तीन वर्ष कैद की सजा
आगरा। छात्रा से अश्लील छेड़छाड़, पॉक्सो एक्ट के आरोपी दीपक उर्फ दीपू पुत्र पातीराम निवासी मनोहरपुर, थाना न्यू आगरा को दोषी पाते हुये विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट परवेज अख्तर ने तीन वर्ष कैद एवं पांच हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया है।
अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक माधव शर्मा द्वारा वादी मुकदमा, पीड़िता सहित पांच गवाह अदालत में पेश किये गये। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट परवेज अख्तर ने पत्रावली पर उपलब्ध सबूत एवं विशेष लोक अभियोजक माधव शर्मा के तर्क पर आरोपी दीपक उर्फ दीपू को तीन वर्ष कैद एवं पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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