बच्ची से दरिंदगी के आरोपी चाचा को आखिरी सांस तक जेल की सजा
बरेली। चार साल से कम उम्र की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी करने वाले आरोपी और पीड़िता के रिश्ते के चाचा को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट कुमार मयंक ने सोमवार को दोषी मानते हुए अंतिम सांस तक जेल में कैद रखने का आदेश सुनाया। आरोपी उमाकांत उर्फ गब्बर निवासी थाना भुता पर 50 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है।
विशेष लोक अभियोजक सुभव मिश्रा ने बताया कि दो अक्टूबर 2024 को बच्ची के साथ दरिंदगी की गई थी। थाना भुता में चार अक्टूबर 2024 को धारा 65 (2) बीएनएस, 05 एम/06 पॉक्सो एक्ट के तहत बाइस वर्षीय उमाकांत उर्फ गब्बर के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने 13 नवंबर 2024 को आरोप पत्र दाखिल किया था।
बच्ची की मां ने बताया था कि आरोपी उमाकांत उर्फ गब्बर बच्ची को हाथ पकड़कर खेत की तरफ ले जा रहा था। उसे जरा भी शक नहीं था कि बच्ची जिसे चाचा कहती है वहीं ऐसी दरिंदगी की हरकत कर सकता है। विशेष लोक अभियोजक सुभव मिश्रा ने अपनी बहस में कहा कि ऐसी घटनाओं से महिला वर्ग के अंदर असुरक्षा की भावना पैदा होती है। रिश्तों में अविश्वास पैदा होता है, जिससे सामाजिक ताना-बाना बिखर जाता है। दोषी ने रिश्ते को कलंकित किया है। लिहाजा उसे कठोर से कठोर सजा दी जाए। ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं हो।
आरोपित के खिलाफ 13 नवंबर को आरोप तय किए। अदालत में 12 गवाहों ने गवाही दी। स्पेशल जज कुमार मयंक ने दोषी उमाकांत उर्फ गब्बर को दोषी मानते हुए अंतिम सांस तक जेल में कैद रखने का आदेश सुनाया। जुर्माने की रकम पीड़ित को उसके पुनर्वास के लिए दी जाएगी। पीड़ित परिवार को निर्देश दिया कि इस रकम से मासूम की काउंसलिंग कराए ताकि बच्ची के पर इस घटना का दुष्प्रभाव न पड़े।