सत्र न्यायालय ने रिवीजन खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखा

आगरा। अपर जिला जज रविकांत ने अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत एक रिवीजन को निरस्त कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखा है।  

Nov 26, 2024 - 19:00
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सत्र न्यायालय ने रिवीजन खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखा

मामले के अनुसार रिवीजनकर्ता धर्मेंद्र सिंह निवासी ग्राम अंगूठी, बिचपुरी, थाना जगदीशपुरा ने कोचिंग में पाटर्नरशिप के विवाद और धन हड़पने का आरोप लगाते हुए अंगूठी गांव के ही देशराज सिंह और उनके पुत्रगण नरेश सिंह तथा अमित सिंह के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने के लिए सीजेएम की अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था।

सीजेएम द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र खारिज करने पर धर्मेंद्र सिंह ने सत्र न्यायालय में रिवीजन किया, जिसे अपर जिला जज रविकांत ने खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखा। विपक्षियों की तरफ से प्रमोद कुमार सिंह एवं विनीता गुर्जर द्वारा पैरवी की गई।

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SP_Singh AURGURU Editor