विवाहिता की हत्या के आरोपी को उम्र कैद की सजा, अर्थदंड भी

  आगरा। एडीजे अमरजीत ने एक महिला की हत्या के मामले में आरोपित श्रीनिवास पुत्र नेतराज निवासी ग्राम इधौं, थाना फतेहाबाद को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

Feb 11, 2025 - 18:32
 0
विवाहिता की हत्या के आरोपी को उम्र कैद की सजा, अर्थदंड भी

इस मामले में वादी मुकदमा मानिक चंद निवासी मोहल्ला मल्लाह टोला, फतेहाबाद ने थाने पर तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उनकी पुत्री श्रीमती श्यामो की शादी घटना से दस वर्ष पूर्व ओमप्रकाश पुत्र जगराम निवासी धारापुरा, थाना फतेहाबाद के साथ हुई थी।

27 मार्च 2024 को वादी की पुत्री दौज पर अपने भाई का टीका करने मायके आ रही थी। उसी दौरान किसी ने वादी की पुत्री की हत्या कर लाश खेत में फेंक दी। लाश की शिनाख्त वादी के पुत्र बंटी ने की थी। वादी की पुत्री के गले में कंटीला तार लपेटकर उसकी निर्ममतापूर्वक हत्या की गई थी।

पुलिस ने वादी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर विवेचना के दौरान ज्ञात किया कि आरोपी श्रीनिवास का वादी की पुत्री के ससुराल में आना-जाना था। वादी की पुत्री और आरोपी के बीच प्रेम संबंध हो गए थे, लेकिन आरोपी उससे पीछा छुड़ाना चाहता था, जबकि मृतका किसी कीमत पर आरोपी को छोड़ने को तैयार नहीं थी।

घटना वाले दिन जब मृतका अपने मायके आ रही थी, तब रास्ते में मिले आरोपी ने उसे मोटरसाइकिल से छोड़ने के बहाने अपने साथ बैठाया और उसकी हत्या कर लाश खेत में फेंक दी। अभियोजन की तरफ से एडीजीसी सन्तोष सिंह भाटी ने 11 गवाह अदालत में पेश किए। एडीजे अमरजीत ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य और एडीजीसी सन्तोष सिंह भाटी के तर्क पर आरोपी को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

घर में घुस मारपीट के आरोपी को जमानत मिली

आगरा। जिले के थाना जगदीशपुरा में दर्ज एक मामले में आरोपित ब्रह्म दत्त गुप्ता पुत्र ओमप्रकाश गुप्ता निवासी न्यू राम नगर, नई आबादी, थाना शाहगंज, जिला आगरा को अदालत ने अग्रिम जमानत दे दी है। इस मामले में वादी विशाल उपाध्याय ने आरोप लगाया था कि 6 अक्टूबर 2022 को दोपहर लगभग 2 बजे आरोपी ब्रह्म दत्त गुप्ता और अन्य ने उनके घर में घुसकर मारपीट की और उनकी कनपटी पर रिवाल्वर रखकर 36 लाख रुपये की मांग की। इसके अलावा, उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई।

एडीजे रविकांत ने आरोपी के अधिवक्ता नीरज निर्मल के तर्क पर विचार किया और आरोपी ब्रह्म दत्त गुप्ता की अग्रिम जमानत की प्रार्थना पत्र स्वीकृत कर दी। इसके साथ ही, अदालत ने आरोपी की रिहाई का आदेश भी दिया।

SP_Singh AURGURU Editor