गैर इरादतन हत्या के अभियुक्त को दस वर्ष का कारावास और आर्थिक दंड भी

आगरा। थाना एत्मादुद्दौला की पुलिस और अभियोजन की प्रभावी पैरवी के बाद न्यायालय ने अभियुक्त मनोज उर्फ माताप्रसाद को गैर इरादतन हत्या के मामले में 10 वर्ष के कारावास और 25,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

Sep 27, 2024 - 11:30
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गैर इरादतन हत्या के अभियुक्त को दस  वर्ष का कारावास और आर्थिक दंड भी

राधा पत्नी मुकेश कुमार निवासी जसरऊ, थाना बिछवां, मैनपुरी ने थाना एत्मादुद्दौला पर तहरीर दी थी कि अभियुक्त मनोज ने उनके पति मुकेश से शराब पीने के लिए रुपये मांगे। रुपये न देने पर मनोज ने गाली गलौच और मारपीट की जिसके परिणामस्वरूप मुकेश अचेत होकर गिर पड़े। उन्हें अस्पताल ले जाते समय उनकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में वादिया द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना एत्मादुद्दौला पर 02 जून 2018 को मामला पंजीकृत किया गया था। अभियुक्त मनोज को 04 जून 2018 को गिरफ्तार किया गया। विवेचना के दौरान सटीक जांच प्रक्रिया ने अभियुक्त के खिलाफ ठोस साक्ष्य एकत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विवेचक द्वारा 29 जुलाई 2018 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय में पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर अभियुक्त को दोषी ठहराया गया। विशेष न्यायाधीष (ईसी) ने आरोपी को दस वर्ष की सजा सुनाई। सरकार की ओर से एडीजीसी मंगल सिंह ने पैरवी की। विवेचक एसआई अनुज मलिक और कोर्ट पैरोकर अंकित मावी रहे। 

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