बुल्डोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन जारी करेगा
न्यू दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी में अपराधों के आरोपियों पर हो रहे बुलडोजर एक्शन को गलत बताया है। अदालत ने साफ किया कि किसी दोषी के घर को भी ढहाया नहीं जा सकता है।
गौरतलब है कि यूपी के साथ ही एमपी तथा महाराष्ट्र में भी ऐसी घटनाएं सामने आई जब सरकारों ने अपराधियों के घर ढहा दिए थे। आज सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि किसी का घर तभी गिराया जा सकता है जब वह अवैध तरीके से बना हो और इसके लिए निर्धारित प्रारूप का पालन किया जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इस तरह के मामलों के लिए दिशा निर्देश बनाए जायेंगे जो पूरे देश में लागू होंगे। मामले में अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी।
जमीयत उलेमा हिन्द समेत कई अन्य ने बुलडोजर एक्शन के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया।
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