सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर देश भर में लगाई रोक
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज देशभर में बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले की अगली सुनवाई एक अक्टूबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया कि अगली सुनवाई तक हमारी अनुमति लेकर ही एक्शन लें। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्देश सभी राज्यों को दिया है।
हालांकि, कोर्ट ने साफ किया कि सड़क, फुटपाथ या रेलवे लाइन को रोककर किए गए अवैध निर्माण पर यह निर्देश लागू नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह सभी पक्षों को सुन कर बुलडोजर कार्रवाई को लेकर देश भर में लागू होने वाले दिशा निर्देश बनाएगा। कोर्ट ने कहा कि बुलडोजर एक्शन का महिमामंडन बंद हो। सार्वजनिक अतिक्रमण पर ही बुलडोजर एक्शन होना चाहिए।
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