डीएनडी फ्लाईवे पर टोल वसूली बंद ही रहेगी-सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली। दिल्ली-नोएडा को जोड़ने वाले डीएनडी फ्लाईवे में टोल वसूली बंद ही रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में आए इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया है। 2016 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डीएनडी को टोल फ्री कर दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डीएनडी टोल ब्रिज कंपनी के साथ हुआ एग्रीमेंट ऐसा था, जिससे वह हमेशा टोल वसूल करते रह सके। हाई कोर्ट ने इसे हटा कर सही किया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा एनटीबीसीएल को बिना सार्वजनिक टेंडर जारी किए ठेका दिया गया। यह पूरी तरह मनमाना और गलत फैसला था।
हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि डीएनडी पर टोल की अवैध वसूली हो रही है। हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया था कि वो टोल वसूले जाने पर रोक लगाए। इस मामले में याचिका 16 नवंबर 2012 को इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर की गई थी। चार साल की सुनवाई के बाद अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। इसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया था।
इस मामले में डीएनडी नोएडा प्राधिकरण और कंपनी के बीच हुए समझौते को रद्द कर इसे टोल फ्री करने के लिए फेडरेशन ऑफ नोएडा रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशसन (फोनरवा) ने जनहित याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर की थी।
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