संभल मस्जिद मामले में कोई ऐक्शन न ले निचली अदालत-सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट आज उत्तर प्रदेश के संभल में मुगलकालीन मस्जिद का सर्वेक्षण कराने संबंधी जिला अदालत के 19 नवंबर के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि मस्जिद समिति को कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल करने का मौका मिले। अदालत ने कहा कि इस मामले में निचली अदालत कोई ऐक्शन ना ले। शीर्ष अदालत ने कहा कि मस्जिद कमेटी अपील करे तो इस मामले में तीन दिन के भीतर सुनवाई की जाए।

Nov 29, 2024 - 12:39
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संभल मस्जिद मामले में कोई ऐक्शन न ले निचली अदालत-सुप्रीम कोर्ट


सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिला अदालत मध्यस्थता पर विचार कर सकता है। सीजेआई ने कहा कि याचिका लंबित रहेगी और इस पर छह जनवरी के बाद सुनवाई होगी। सीजेआई ने कहा कि हम चाहते हैं कि संभल में शांति रहे, प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए। पीठ शाही जामा मस्जिद, संभल की प्रबंधन समिति की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी।

 

याचिका में सिविल जज द्वारा पारित 19 नवंबर के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया है। याचिका में कहा गया है कि जिस जल्दबाजी में सर्वेक्षण की अनुमति दी गई और एक दिन के भीतर ही सर्वेक्षण किया गया तथा अचानक मात्र छह घंटे के नोटिस पर दूसरा सर्वेक्षण किया गया, उससे व्यापक सांप्रदायिक तनाव पैदा हुआ। साथ ही इससे देश के धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक ताने-बाने को खतरा है।

संभल में 19 नवंबर से तनाव व्याप्त है, जब अदालत के आदेश पर शाही जामा मस्जिद का सर्वेक्षण किया गया था, क्योंकि दावा किया गया था कि इस स्थल पर पहले हरिहर मंदिर था। संभल में 24 नवंबर को हिंसा भड़क उठी जब प्रदर्शनकारी मस्जिद के पास एकत्र हुए और सुरक्षाकर्मियों से भिड़ गए। हिंसा में चार लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए।

उत्तर प्रदेश सरकार ने 24 नवंबर को संभल में जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के दौरान हुई हिंसा की जांच के लिए तीन सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग के गठन की घोषणा की है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। अपर मुख्‍य सचिव (गृह) दीपक कुमार की ओर से गुरुवार को जारी अधिसूचना में कहा गया कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल ने जनहित में और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए गहन जांच करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

 

 

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