संदीप घोष की याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज

कोलकाता। आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की एक याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने आज खारिज कर दिया। संदीप घोष ने हाईकोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें कालेज में वित्तरीय गड़बड़ियों की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी।

Sep 6, 2024 - 13:27
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संदीप घोष की याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज


इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट  ने पीएमएलए के तहत मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। पिछले सप्ताह ही संदीप घोष के छह ठिकानों पर छापा मारा गया था। इसमें घोष का बेलियाघाटा वाला घर भी शामिल है। इसके अलावा एजेंसी हावड़ा और सुभाषग्राम में अन्य दो स्थानों पर भी छानबीन की गई थी। उधर इस मामले की जांच सीबीआई भी कर रही है। कोलकाता हाईकोर्ट ने 13 अगस्त को सीबीआई को आरजी कर रेप-हत्या केस और अस्पताल में वित्तीय गड़बड़ी की जांच सौंपी थी। सीबीआई जांच के खिलाफ घोष की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है।

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