सुप्रीम कोर्ट का आदेश, एक अक्टूबर तक कहीं नहीं चले बुलडोजर
कोर्ट ने कहा, एक अक्टूबर को अगली सुनवाई, तब तक कहीं नहीं चले बुलडोजर, यह आदेश सार्वजनिक जगहों के अवैध अतिक्रमण के लिए नहीं
नई दिल्ली। यूपी पर अपराधियों के खौफ बने बुलडोजर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि अलगी सुनवाई तक कहीं भी बुलडोजर चलने की कार्रवाई न हो। एक अक्टूबर को अगली सुनवाई होनी है। इसलिए तब तक रोक रहेगी। वहीं केंद्र सरकार ने कोर्ट के इस आर्डर पर सवाल उठाए है।
न्यायाधीश बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की बेंच ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा है कि अगर कार्रवाई दो हफ्तों के लिए रोक दी जाए तो कोई आसमान नहीं फट पडे़गा।
गौरतलब है कि बुलडोजर एक्शन के खिलाफ जमीयत-उलेमा-ए-हिंद ने 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। जिसमें मुरादाबाद, बरेली और प्रयागराज में बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की जिक्र किया गया था।
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