करोड़ों की धोखाधड़ी में इंडसइंड बैंक के एमडी समेत छह कोर्ट में तलब, चेक डिसऒनर में भी एक तलब
आगरा। धोखाधड़ी एवं अमानत में खयानत के मामले में आरोपित इंडसइंड बैक के एमडी सहित अन्य को मुकदमे के विचारण के लिए एसीजेएम प्रथम पंकज कुमार ने अदालत में तलब करने के आदेश दिये हैं। इसके अलावा पांच लाख के चेक डिसआनर के मामले में भी एक आरोपी को कोर्ट ने तलब किया है।
मामले के अनुसार चोला मंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फ़ाइनेंस कंपनी, पदम् प्लाजा, सेक्टर 16, आवास विकास कॉलोनी के मैनजर भरत सोलंकी ने अपने अधिवक्ता हरीश कुमार शर्मा के माध्यम से अदालत में परिवाद प्रस्तुत कर आरोप लगाया कि मैसर्स अमर पेपर एजेंसी के प्रोप्राइटर रामनाथ अग्रवाल, श्रीमती शालिनी, श्रीमती शकुंतला निवासीगण कमलानगर, जिला आगरा ने उनके कार्यालय में आकर तीन करोड़ रुपये के बैलेंस ट्रांसफर लोन के लिए आवेदन किया। अवगत कराया गया कि वह जिस संपत्ति पर लोन लेना चाहते हैं, उस संपत्ति पर पूर्व से इंडसइंड बैंक से लोन चल रहा है। वह बैंक के लोन को चोलामंडलम में ट्रांसफर कराना चाहतें है। संपत्ति के मूल कागजात बैंक में रखे हैं। बैंक का हिसाब हो जाने पर बैंक संपत्ति के कागजात चोला मंडलम को दे देगी।
बैंक से जानकारी पर वादी की कंपनी ने बैंक को 1,65,25,521 रुपये का चेक देकर बैंक का लोन समाप्त कर दिया, परन्तु बैंक ने उन्हें संपत्ति के कागजात नही दिये। वादी के मुकदमे पर संज्ञान लेकर अदालत ने रामनाथ अग्रवाल, श्रीमती शालिनी, श्रीमती शकुंतला, बैंक शाखा प्रबंधक अभिषेक वर्मा, प्रबंध निदेशक सुमंत कतपालिया, एवं सीआरओ रामास्वामी मयीप्पन को मुकदमे के विचारण हेतु अदालत में तलब करने के आदेश दिये।
पांच लाख रुपये का चेक डिसऑनर, आरोपी कोर्ट में तलब
आगरा। पांच लाख रुपये का चेक डिसऑनर होने के मामले में आरोपित मैसर्स शिवांका एंटरप्राइजेज, मुगल रोड, थाना कमला नगर के प्रोप्राइटर सुरभि अग्रवाल को एसीजेएम 5 मयूरेश श्रीवास्तव ने मुकदमे के विचारण हेतु अदालत में तलब करने के आदेश दिये हैं।
मामले के अनुसार वादी मुकदमा ओमप्रकाश अग्रवाल निवासी ओल्ड विजय नगर कॉलोनी ने अपनें पुत्र अरुण प्रकाश के माध्यम से अदालत में मुकदमा दायर कर कथन किया था कि आरोपी ने अपने व्यवसाय हेतु वादी से पांच लाख रुपये उधार लियें थे। आरोपी द्वारा निर्धारित की गई समय सीमा के उपरांत वादी के तगादे पर आरोपी द्वारा 20 फरवरी 2024 को दिया पांच लाख रुपये का चेक भुगतान हेतु बैंक में प्रस्तुत करने पर डिसऑनर हो गया।
एसीजेएम-5 मयूरेश श्रीवास्तव ने वादी के अधिवक्ता सुधीर गर्ग एवं नमिता गर्ग के तर्क पर मुकदमे के विचारण हेतु अदालत में तलब करने के आदेश दिये हैं।
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