श्री बालाजी फास्ट फूड के मालिक को चेक बाउंस में सजा और जुर्माना

आगरा। एसीजेएम मोहम्मद साजिद ने थाना जगदीशपुरा के चेक बाउंस के एक मामले में आरोपी सिकंदरा क्षेत्र के दहतोरा निवासी भूपाल सिंह को एक वर्ष के कारावास और पांच लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी पश्चिमपुरी स्थित श्री बालाजी फास्ट फूड एंड रेस्टोरेंट का मालिक है। 

Nov 30, 2024 - 18:46
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श्री बालाजी फास्ट फूड के मालिक को चेक बाउंस में सजा और जुर्माना

 कोर्ट ने जुर्माने की पांच लाख की राशि में से 4.80 लाख रुपये वादी को बतौर क्षतिपूर्ति एवं बीस हजार रुपये सरकार के खाते में जमा करने के आदेश भी किए हैं।

 

वादी आवास विकास कालोनी निवासी महेंद्र पाल सिंह ने कोर्ट में वाद प्रस्तुत किया कि आरोपी से उसके पुराने और अच्छे संबंध हैं। आरोपी ने अपना व्यापार बढ़ाने के लिए 14 जनवरी 19 को 3 लाख 50 हजार रुपये उधार लिए थे तथा उधार लेते समय एक चेक 30 फरवरी 2019 का देते हुए वादा किया कि वादी अपनी बैंक में प्रस्तुत कर अपनी धनराशि प्राप्त कर ले। वादी ने जब उक्त चेक अपने बैंक में प्रस्तुत किया तो 21 फरवरी 2019 को आरोपी का दिया हुआ चेक खाते में धनराशि अपर्याप्त की दर्शाते हुए बाउंस हो गया।

 

वादी ने आरोपी को इसकी जानकारी दी तथा 15 मार्च 2019 को नोटिस भी भेजा, लेकिन इसके बावजूद आरोपी ने न तो नोटिस का जवाब दिया और ना ही रुपये वापस किए।

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SP_Singh AURGURU Editor