पैसा समेट रातोंरात भागे इंदौर के दो भाइयों को सात वर्ष की कैद, स्मारक में निर्माण के चार आरोपियों को दो वर्ष की सजा

आगरा। आगरा के सीजेएम कोर्ट ने धोखाधड़ी और अमानत में खयानत के एक मामले में इंदौर के दो भाइयों को सात साल की सजा सुनाई है। छह लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। इसके साथ ही किरावली के ग्राम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने फतेहपुरसीकरी के चार लोगों को संरक्षित स्मारक क्षेत्र में मस्जिद निर्माण का विस्तार करने पर दो साल की सजा और दो लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। 

Dec 3, 2024 - 17:40
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पैसा समेट रातोंरात भागे इंदौर के दो भाइयों को सात वर्ष की कैद, स्मारक में निर्माण के चार आरोपियों को दो वर्ष की सजा

 

-इंदौर के दोनों आरोपी भाइयों पर 6 लाख रुपये का अर्थ दंड भी लगा, आगरा में राजेश्वर के पास कंपनी खोल लोगों से निवेश कराया था

 

आगरा। शहर के कई निवेशकों के लाखों रुपये हड़पने के मामले में इंदौर के दो भाइयों को सीजेएम कोर्ट ने सात वर्ष कैद की सजा और छह लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। इन लोगों ने आगरा में एक कंपनी का बोर्ड लगाकर लोगों से पैसे बटोरे और रातोंरात फरार हो गए थे।

 

सीजेएम अचल प्रताप सिंह ने धोखाधड़ी, अमानत में खयानत साबित होने पर सन्तोष शर्मा एवं मुकेश शर्मा पुत्रगण सूरज पाल शर्मास निवासी लसूड़िया, इंदौर, मध्य प्रदेश को दोषी पाते यह सजा सुनाई।

 

थाना सदर बाजार में दर्ज मामले के अनुसार मनोज कुमार ने मुकदमा दर्ज करा आरोप लगाया कि रतन पैलेस, राजेश्वर मन्दिर के समीप आरोपी भाईयों ने एक कंपनी का बोर्ड लगाकर लोगों को निवेश के लिए आकर्षित किया। शहर के निवेशकों से एफडी एवं अन्य में निवेश करने पर मोटा मुनाफा देनें का प्रलोभन दिया गया। लोगों से लाखों रुपयों का निवेश कराकर दोनों आरोपी अपना प्रतिष्ठान बंद कर फरार हो गये थे। अभियोजन की तरफ से वादी सहित 13 गवाहों को अभियोजन अधिकारी ब्रज मोहन सिंह द्वारा अदालत में पेश किया गया

 

सीकरी स्मारक क्षेत्र में मस्जिद निर्माण पर हुई चार को दो साल की सजा, अर्थदंड भी

 

आगरा। ग्राम न्यायालय किरावली के पीठासीन अधिकारी अनुभव सिंह ने फतेहपुरसीकरी के संरक्षित स्मारक क्षेत्र में मस्जिद का विस्तार करने के आरोप में चार आरोपियों को दो वर्ष कैद की सजा सुनाई है। दो लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। इन चारों को पुरातत्व अधिनियम और अवशेष अधिनियम की धारा के तहत दोषी मानते हुए यह सजा दी गई।

 

मामले के अनुसार वादी मुकदमा पप्पू (एमटीएस पुरातत्व विभाग) ने आरोप लगाया था कि आरोपी ललुआ पुत्र मोहम्मद उमर, नईम पुत्र बबलू निवासीगण मोहल्ला नयाबांस, फतेहपुरसीकरी, मेहरो पुत्र इमामुद्दीन एवं सलीम पुत्र आमीन निवासी मोहल्ला चौक, फतेहपुरसीकरी के विरुद्ध राष्ट्रीय महत्व के केद्रीय संरक्षित स्मारक जेरे हमाम, फतेहपुरसीकरी के विनियमित क्षेत्र में मस्जिद कमेटी चांद मस्जिद द्वारा बिना अनुमति बरामदा एवं छत का नव निर्माण करा लिया गया।

 

थाना फतेहपुरसीकरी पुलिस ने चारों आरोपियों के विरुद्ध प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्व अधिनियम और अवशेष अधिनियम की धारा 30 क एवं 30 ख के तहत मुकदमा दर्ज किया था। ग्राम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने वादी मुकदमा पप्पू एवं प्रधान आरक्षी मुकेश कुमार की गवाही के आधार पर आरोपियों को दोषी पाते हुये दो वर्ष कैद एवं दो लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

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SP_Singh AURGURU Editor