आरजी कर मेडिकल कॉलेज रेप-मर्डर कांड में संजय राय दोषी करार
कोलकाता। पश्चिम बंगाल के आरजी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में महिला जूनियर डॉक्टर से बलात्कार और हत्या के मामले में सियालदह कोर्ट ने आरोपी संजय रॉय को दोषी करार दिया है।
जस्टिस अनिर्बन दास ने फैसला सुनाते हुए कहा कि आरोपी के खिलाफ बीएनएस धारा 64,66, 103/1 के तहत आरोप तय किए गए हैं। जब कोर्ट ने फैसला सुनाया तो संजय रॉय जोर-जोर से चीखने लगा। वह बार-बार दोहराता रहा कि उसे फंसाया गया है। वो खुद को निर्दोष बता रहा था।
इस बीच कोर्ट में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने सीसीटीवी फुटेज और अपराध स्थल के पास उसकी मौजूदगी सहित सबूत पेश करते हुए रॉय के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग की। हालांकि, पीड़िता के माता-पिता ने बार-बार जांच की गहनता पर सवाल उठाया है। पीड़िता के माता-पिता ने कहा कि अकेला एक व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता था। हम पूरी सच्चाई का पता लगाने के लिए एक बड़ी जांच की मांग करते हैं।
कोर्ट परिसर के बाहर जोरदार प्रदर्शन
न्याय की मांग करने वाली आवाजों में शामिल होते हुए जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट ने कोर्ट परिसर के बाहर प्रदर्शन किया। उनके साथ मेडिकल सर्विस सेंटर और नर्सेज यूनिटी फोरम सहित तीन अन्य चिकित्सा संघ भी शामिल हुए। जूनियर डॊक्ट्रस फेडरेशन के एक प्रवक्ता ने कहा कि यह सिर्फ हममें से एक के लिए न्याय की बात नहीं है।
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