मायके वाले गवाही से मुकरे, हत्या के आरोपी पति, सास एवं ससुर बरी

आगरा। दहेज के उत्पीड़न एवं हत्या के एक मामले में आरोपित पति राहुल कुमार, सास श्रीमती मीना देवी एवं ससुर राजेन्द्र प्रसाद निवासीगण नगला कली ,थाना ताजगंज को साक्ष्य के अभाव में एडीजे अखिलेश कुमार पांडेय ने बरी कर दिया।

Feb 18, 2025 - 20:02
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मायके वाले गवाही से मुकरे, हत्या के आरोपी पति, सास एवं ससुर बरी

थाना ताजगंज में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा देवेंद्र सिंह निवासी ग्राम बिसारना, थाना डौकी की बहन रीना की शादी वर्ष 2020 में आरोपी राहुल कुमार पुत्र राजेन्द्र प्रसाद निवासी नगला कली के साथ हुई थी। आरोपी दहेज से संतुष्ट नहीँ होने के कारण वादी की बहन को उत्पीड़ित कर अतिरिक्त दहेज के रूप में दो लाख रुपये की मांग करते थे।

मांग पूरी करने में असमर्थता जताने पर आरोपी ससुरालीजनों नें 27 जून 2023 को वादी की बहन को फांसी के फ़ंदे पर लटकाकर हत्या कर दी। ग्राम प्रधान द्वारा सूचना देने पर वादी एवं अन्य बहन की ससुराल पहुंचे तो वहां से ससुरालीजन फरार मिले।

अभियोजन पक्ष की तरफ से वादी मुकदमा सहित सात गवाह अदालत में पेश किये गये।  गवाही के दौरान मृतका के पिता, माता, भाई और चाचा आदि के पूर्व गवाही से मुकरने अदालत ने आरोपियों को बरी कर दिया। इनकी पैरवी अधिवक्ता अशोक कुमार कुशवाह ने की।

पॉश कॉलोनी में चोरी के आरोपी की जमानत खारिज

सूर्य नगर में लाखों की चोरी के मामलें में आरोपित हीरा कुशवाह उर्फ हीरा सिंह पुत्र महेंद्र सिंह निवासी राम नगर चर्च रोड, थाना हरीपर्वत का जमानत प्रार्थना पत्र सीजेएम अचल प्रताप सिंह ने खारिज कर दिया। आरोपी ने सूर्यनगर के एक भवन में तब चोरी की थी जब भवन स्वामी परिवार सहित मुंबई गये हुये थे। उसकी पहचान सीसीटीवी से हुई। आरोपी पूर्व में भवन स्वामी के यहां ही नौकरी करता था।

SP_Singh AURGURU Editor