पाकिस्तानी महिला ने बेसिक शिक्षा में सहायक अध्यापक की नौकरी पा ली
बरेली। पाकिस्तान की एक महिला न केवल भारत में प्रवेश कर अवैध रूप से रह रही थी बल्कि उसने यहां बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक की नौकरी भी पा ली। वर्षों बाद इस महिला का भांडा फूटा है। जिस निवास प्रमाण पत्र को दर्शाकर उसने सरकारी टीचर की नौकरी पाई, वह प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया गया है। समझा जा रहा है कि यह महिला जल्द सींखचों के पीछे होगी।
-सालों बाद भांडा फूटा, निवास प्रमाण पत्र रामपुर से बनवाया था, मुकदमा दर्ज
शुमायरा खान नामक इस पाकिस्तानी महिला खिलाफ बरेली के थाना फतेहगंज पश्चिमी में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बरेली के पुलिस अधीक्षक उत्तरी मुकेश चंद्र मिश्रा ने शुक्रवार को बताया कि खंड शिक्षा अधिकारी फतेहगंज पश्चिमी ने थाना फतेहगंज पश्चिमी में शुमायला खान के खिलाफ धारा 419,420,467, 468 और 471 के तहत मुकदमा दर्ज कराया है।
शुमायला खान पर आरोप है कि उसने कूटरचित प्रमाण पत्रों के जरिये बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक की नौकरी पा ली। इन दिनों वह सरकारी प्राथमिक विद्यालय माधौपुर में सहायक अध्यापक के पद पर थी।
शुमायला खान ने नियुक्ति के दौरान उप
खंड शिक्षा अधिकारी फतेहगंज पश्चिमी भानु शंकर ने बताया कि शुमायला खान पर आरोप है कि उन्होंने फर्जी दस्तावेजों का सहारा लेकर 2015 में बेसिक शिक्षा विभाग में नौकरी हासिल की। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बरेली ने शुमायला को प्राथमिक विद्यालय माधौपुर में सहायक नियुक्ति दी थी।
जांच के दौरान यह भी पाया गया कि शुमायला का निवास प्रमाण पत्र तथ्यों को छुपाकर बनाया गया था। जांच के दौरान उप जिलाधिकारी सदर, रामपुर की रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ कि शुमायला खान ने गलत जानकारी देकर सामान्य निवास प्रमाण पत्र बनवाया। इस आधार पर, उनका प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया गया है।
शिक्षा विभाग ने कई बार संबंधित शिक्षिका से स्पष्टीकरण मांगा। कई बार की जांच में पुष्टि हुई कि प्रमाण पत्र कूटरचित हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने तीन अक्टूबर 2024 को शुमायला खान को निलंबित कर दिया था। इसके बाद उन्हें नियुक्ति तिथि से पद से भी हटा दिया गया था।
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