बीमा कंपनी को मेडिक्लेम के सवा पांच लाख अदा करने के आदेश

आगरा। जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग द्वितीय ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी और एचडीएफसी बैंक को आदेश दिया है कि वे बादी नवल किशोर अग्रवाल को उनकी मेडिक्लेम बीमा पॉलिसी के 5 लाख 25 हजार रुपये 30 दिनों के अंदर अदा करें। आयोग के अध्यक्ष आशुतोष एवं सदस्य सुश्री पारुल कौशिक एवं राजीव सिंह ने यह फैसला लिया है।

Jan 19, 2025 - 18:18
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बीमा कंपनी को मेडिक्लेम के सवा पांच लाख अदा करने के आदेश

वादी नवल किशोर अग्रवाल ने आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी कि उन्होंने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक मेडिक्लेम पॉलिसी ली थी, जिसकी कुल बीमा राशि 7 लाख रुपये थी। जब उनके दोनों घुटनों में अर्थराइटिस का पता चला, तो उन्होंने डॉक्टर की सलाह पर दोनों घुटने बदलवाने का फैसला किया।

उनके दोनों घुटने परमानंद स्पेशल सर्जरी हॉस्पिटल नई दिल्ली में बदले गए और 23 अप्रैल 2022 को उन्हें छुट्टी दे दी गई। इसके बाद उन्होंने कंपनी से 6 लाख 11 हजार 74 रुपये के ऑपरेशन और 1 लाख 74 हजार रुपये के बाद के खर्चों के बिल लगाकर बीमा क्लेम के लिए आवेदन किया, लेकिन कंपनी ने क्लेम नहीं दिया।

आयोग ने अपने आदेश में कहा है कि नेशनल इंश्योरेंस कंपनी संजय प्लेस, आगरा और एचडीएफसी बैंक देहरादून को संयुक्त रूप से या अलग-अलग बादी नवल किशोर अग्रवाल को उनकी मेडिक्लेम बीमा पॉलिसी के 5 लाख 25 हजार रुपये 30 दिनों के अंदर अदा करने होंगे।

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SP_Singh AURGURU Editor