शिक्षा को बचाने के लिए नीसा ने 1.20 स्कूलों को जारी किए दिशा निर्देश
आगरा। नीसा ने सभी संबद्ध सदस्य संघों और अपने सदस्य संघों के माध्यम से देश के 1.20 लाख स्कूलों को परामर्श और दिशा निर्देश जारी किए हैं। यह कदम शिक्षा को समग्र रूप से बचाने, सभी छात्रों और शिक्षक समुदाय की सुरक्षा, संरक्षण, कल्याण तथा अभिभावकों के लाभ के साथ ही अपने मिशन को मजबूत करने के लिए उठाए गए हैं।
नेशनल इंडिपेंडेंस स्कूल अल्ल्हाइंस (नीसा) के उपाध्यक्ष डॊ. सुशील गुप्ता ने बताया कि जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार कोई भी स्कूल अपने स्कूल परिसर में कोई भी अनधिकृत, अवैध और असंबद्ध कक्षाएं नहीं चलाएगा। अपनी किसी भी कक्षा में किसी भी गैर-उपस्थित डमी छात्र को पंजीकरण अथवा प्रवेश अनुमति नहीं देगा।
कोई भी स्कूल अपने परिसर में किसी भी कोचिंग संस्थान ब्रांड को प्रवेश की अनुमति नहीं देगा। चूंकि इसे वाणिज्यिक गतिविधि माना जाता है और यह अवैध है। नीसा केवल कोर स्कूल शिक्षा को बढ़ावा देता है और अपने सदस्य स्कूलों के गुणवत्ता उत्थान के लिए काम करता है। वे अपने छात्रों को अपने स्कूल परिसर में अपने संसाधनों और विशेषज्ञ शिक्षकों के साथ किसी भी प्रवेश/प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं।
नीसा ने यह भी दिशा निर्देश दिया है कि केंद्र सरकार द्वारा 16 जनवरी 2024 को जारी कोचिंग नियंत्रण, विनियमन दिशा-निर्देशों और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तावित अधिनियम/विधेयक का सख्ती से पालन किया जाए।
इसके साथ ही नीसा कानून का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति/संस्थान/विभाग के खिलाफ लोकतांत्रिक तरीकों से सभी कानूनी कार्रवाई, शिकायत, अदालती मामले, आंदोलन, प्रदर्शन, जन आंदोलन और सोशल मीडिया आदि पर अन्य जागरूकता अभियान चलाएगा।
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