न तो वादी ने पहचाने और न कैमरों में कैद चेहरों से मिलान हुआ, लूट के आरोपी बरी
आगरा। लूट एवं बरामदगी के मामले में आरोपित मनीष एवं रितिक को साक्ष्य के अभाव में विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावी क्षेत्र रनवीर सिंह ने बरी कर दिया।
थाना सदर बाजार में दर्ज मामले के अनुसार सुनील कुमार शर्मा ने थाने पर तहरीर देकर आरोप लगाया था कि 11 नवम्बर 2022 की शाम साढ़े पांच बजे उसकी बहन श्रीमती संध्या एवं भांजी मनी सिद्धेश्वरी मन्दिर में पूजा अर्चना करने गयी थीं। बाहर आने के दौरान फोन आने पर वादी की भांजी ने बात करने के लिये फोन निकाला। तभी पीछे से आये दो युवक भांजी का मोबाइल लूटकर गुरुद्वारा वाली गली में भाग गये।
वादी की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना के दौरान आरोपी मनीष पुत्र राम प्रकाश निवासी काछीपुरा, सदर एवं रितिक पुत्र राजेन्द्र निवासी लाल कुर्ती सदर को हिरासत में लेकर उनके कब्जे से लूटा गया मोबाइल बरामद कर जेल भेजा था।
गवाही के दौरान वादी मुकदमा, उसकी बहन एवं भांजी ने कथन किया कि इन बदमाशों द्वारा घटना को अंजाम नहीँ दिया गया था। सीसीटीवी कैमरों में दर्ज बदमाशों की भी आरोपियों के फोटो से मिलान नही होने एवं आरोपियों के अधिवक्ता नगेंद्र सिंह कुशवाह एवं गुफरान अंसारी कें तर्क पर अदालत नें आरोपियों को बरी करने के आदेश दिये।
हत्या के प्रयास के आरोपियों की जमानत निरस्त
आगरा। हत्या के प्रयास एवं अन्य धारा में आरोपित मनीष पुत्र नेमी एवं रामू पुत्र बाबूलाल निवासी ग्राम कचोरा, थाना अछनेरा, जिला आगरा द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र जिला जज ने निरस्त कर दिया।
थाना अछनेरा में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा बबलू अपने भाई सोनू एवं साले सतीश के साथ चार दिसम्बर 24 को अपने गांव कचोरा आया था। गांव के मनीष, रामू एवं अन्य ने पूर्व रंजिशवश उनसे गाली गलौज शुरू कर दी। विरोध पर आरोपियों ने लाठी-डंडे से मारपीट की। इसी बीच आरोपियों ने वादी के भाई सोनू को गोली मारकर गम्भीर रूप से घायल कर दिया। आरोपियों के हमले से वादी एवं उसका साला भी चुटैल हो गया।
जिला जज ने वादी के वरिष्ठ अधिवक्ता भारत सिंह के तर्क पर आरोपियों की जमानत निरस्त करने के आदेश दिये।
चेक डिसऑनर के आरोपी अदालत में तलब
आगरा। चेक डिसऑनर होने के मामले में आरोपित निखिल श्रीवास्तव पुत्र राजेश श्रीवास्तव निवासी विरमा रेजीडेंसी, सेक्टर चार, आवास विकास कॉलोनी, सिकन्दरा, जिला आगरा को मुकदमे के विचारण हेतु एसीजेएम-1, पंकज कुमार ने अदालत में तलब करने के आदेश दिये हैं।
मामले के अनुसार वादी मुकदमा मलय कुमार मुखर्जी निवासी पैराडाइज, शास्त्रीपुरम थाना सिकन्दरा, जिला आगरा ने अपनें अधिवक्ता अनिल अग्रवाल के माध्यम से अदालत में मुकदमा दायर कर आरोप लगाया कि आरोपी एवं उसके मध्य घनिष्ठ सम्बंध थे। आरोपी ने वादी से पांच फरवरी 2024 को 55 हजार रुपये उधार लेकर तीन माह में वापस करने का वायदा किया। निरन्तर तगादे पर आरोपी द्वारा दिया गया चेक बैंक में प्रस्तुत करने पर डिसऑनर हो गया। विधिक नोटिस प्रेषित करने के बाद भी भुगतान नहीं मिलने पर वादी ने उक्त मुकदमा किया है।
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