श्रीकृष्ण जन्मभूमि केस में मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम झटका

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज बड़ी सुनवाई हुई, जिसमें मस्जिद कमेटी को बड़ा झटका लगा है। श्रीकृष्ण जन्मभूमि- शाही ईदगाह केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के विरुद्ध मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में 16 सौ पेज की याचिका लगाई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस मामले में अब अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में अब चार नवंबर को होगी। इस बात पर गौर किया जाएगा कि इस दिन दोनों पक्ष इस मामले में क्या पक्ष रखते हैं।

Sep 17, 2024 - 13:43
 0  109
श्रीकृष्ण जन्मभूमि केस में मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम झटका

 

हाई कोर्ट ने हिंदू पक्ष की 18 याचिकाओं पर बड़ा फैसला देते हुए इन याचिकाओं को सुनवाई योग्य माना था। हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद की जमीन के स्वामित्व को लेकर हिंदू पक्षकारों की ओर से दाखिल सभी 15 सिविल वादों को सुनने योग्य मानते हुए मुस्लिम पक्ष की ओर से दायर पांचों आपत्तियों को खारिज कर दिया। ईदगाह कमेटी ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।


श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह ने इससे पहले बताया कि मुस्लिम पक्ष की इस अपील पर हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट लगाई। कोर्ट में हिंदू पक्ष की ओर से भी अपनी बात रखी गई। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार ने मामले में सुनवाई की। शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी के सचिव एडवोकेट तनवीर अहमद ने बताया कि 1600 पन्नों की रिट में कहा गया कि हाई कोर्ट ने उपासना अधिनियम, परिसीमा अधिनियम, वक्फ एक्ट के प्रावधानों को नजरअंदाज किया है।

 

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow