अपंजीकृत सीवर टैंकर जब्त करेगा नगर निगम
आगरा। शहर में प्रदूषण का कारक बन रहे गैर पंजीकृत सीवर टैंकरों के खिलाफ नगर निगम व्यापक अभियान छेड़ने जा रहा है। नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने इस आशय के निर्देश जारी कर दिए हैं। इस अभियान के तहत ऐसे सीवर टेंकरों के संचालकों पर भारी जुर्माना लगाने के साथ उन्हें जब्त भी किया जाएगा।
शहर में बड़ी संख्या में प्राइवेट सीवर टैंकरों का संचालन हो रहा है। ये टैंकर सैप्टिक टेंकों का मलबा बिना ट्रीटमेंट के सीधा नालों आदि में डालकर प्रदूषण फैला रहे हैं। इसकी शिकायतें बराबर नगर निगम प्रशासन से की जा रही है।
शिकायतों के मद्देनजर निगम प्रशासन की ओर से सभी सीवर टेंकर संचालकों को नगर निगम में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ही इनके संचालन की हिदायत दी गई थी। इसके बावजूद निजी टैंकर संचालकों की ओर से इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था। बहुत कम संख्या में निजी सीवर टेंकर संचालकों ने नगर निगम में अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन कराया है।
सैप्टिक टैंकों से निकला मलबा सीधे नाले में डालने से कई जगह पर नालों के चोक होने की समस्या भी सामने आ रही है। वहीं इससे शहर में चलाये जा रहे स्वच्छता अभियान को पलीता भी लग रहा है। इसी को देखते हुए नगरायुक्त के निर्देश पर गैर पंजीकृत सीवर टेंकरों के खिलाफ अभियान चलाये जाने का निर्णय लिया गया है।
अपर नगर आयुक्त सुरेंद्र प्रसाद यादव ने बताया कि नियमानुसार प्राइवेट सीवर टैंकर गटर से निकले मलबे को सीधे नाले या सार्वजनिक स्थल पर खाली नहीं कर सकते। या तो उन्हें मलबे को सीवर ट्रीटमेंट प्लांट पर खाली करना होगा या फिर सीवर लाइन में। उनको नगर निगम में अपना पंजीकरण भी कराना अनिवार्य हैं।
नगर निगम ने लगाया अपना ट्रीटमेंट प्लांट
अपर नगर आयुक्त के अनुसार नगर निगम ने देवरी रोड पर 75 किलोलीटर प्रतिदिन क्षमता के फीकल स्लज ट्रीटमेंट संयंत्र को स्थापित कराया है। इस संयंत्र पर सेप्टिक टेंक को खाली करने के उपरांत प्राप्त स्लज का निस्तारण किया जाता है।
सैप्टिक टेंक खाली कराने के लिए दरें भी तय
अपर नगर आयुक्त ने बताया कि सैप्टिक टैंक को खाली कराने के लिए नगर निगम ने दरें निर्धारित कर दी हैं। इसके अनुसार समस्त रहवासीय, व्यावसायिक, सार्वजनिक, औद्योगिक एवं राजकीय प्रतिष्ठानों के सैप्टिक टेंक खाली करने के लिए पांच सौ लीटर क्षमता के टैंकर के लिए छह सौ रुपये, तीन हजार लीटर क्षमता के टैंकर के लिए एक हजार रुपये और चार हजार लीटर क्षमता के टैंकर के लिए नगर निगम बारह सौ रुपये चार्ज देना होगा।
अगर किसी व्यक्ति के अपना सेप्टिक टेंक खाली कराना है तो वह प्लांट कंट्रोल रुम के नंबर 6392491862 और नगर निगम के कंट्रोल रुम के नंबर 8272854914 पर कॉल कर सुविधा प्राप्त कर सकता है। नगर निगम के पास वर्तमान में सैप्टिक टैंक खाली करने के लिए 10 सीवर टैंकर उपलब्ध हैं।
दूसरे निकाय भी कर रहे करार
नगर निगम के इस संयंत्र की सुविधा प्राप्त करने के लिए नंगर पंचायत दयालबाग और स्वामी बाग के अलावा नगर पालिका एत्मादपुर ने भी नगर निगम के साथ अनुबंध किया है।
नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल का इस संबंध में कहना है कि कोई भी निजी सीवर टैंकर सीधे नालों में सैप्टिक टेंक से निकला मलबा नहीं डाल सकता है। अगर कोई ऐसा करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ नगर निगम अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। सीवर टैंकर के संचालन के लिए नगर निगम में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है।
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