नगर निगम तीन बार तोड़ चुका, दुस्साहसी ने चौथी बार फिर कब्जा लिया डिवाइडर

आगरा। शास्त्रीपुरम कॉलोनी के सी-2 ब्लॉक में पिछले कुछ महीने से एक बाहरी व्यक्ति ने अपनी दबंगई से शासन से लेकर प्रशासन तक को बौना साबित कर दिया है। यह व्यक्ति सी 2 ब्लॉक के डिवाइडर पर मंदिर की आड़ लेकर अवैध कब्जा कर रहा है। तीन बार नगर निगम तोड़ चुका और वह चौथी बार फिर से निर्माण कर चुका है।

Oct 17, 2024 - 13:08
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नगर निगम तीन बार तोड़ चुका, दुस्साहसी ने चौथी बार फिर कब्जा लिया डिवाइडर
शास्त्रीपुरम के C2 ब्लॉक में डिवाइडर पर कब्जे के लिए किया गया अवैध निर्माण।

- शास्त्रीपुरम के सी 2 ब्लॉक में एक बाहरी व्यक्ति शासन और प्रशासन को बौना साबित कर रहा

- मामले में मंडलायुक्त ने एडीएम प्रशासन को दी जांच, नगर निगम ने डीएम से मांगा मजिस्ट्रेट

अब यह मामला मंडल आयुक्त रितु माहेश्वरी के संज्ञान में आया है और उन्होंने एडीएम प्रशासन से स्वयं जांच कर 10 दिन के अंदर रिपोर्ट मांगी है। इसके साथ ही नगर निगम ने जिलाधिकारी को एक पत्र भेजकर डिवाइडर पर चबूतरा बनाकर स्थापित की गई देवी देवताओं की मूर्तियों को हटाने के लिए मजिस्ट्रेट नियुक्त करने की मांग की है। 

यह मामला विगत मई के महीने में वरिष्ठ अधिवक्ता कुंवर शैलराज सिंह की ओर से शासन और स्थानीय प्रशासन के संज्ञान में लाया गया था। सी 2 ब्लॉक में ऐलन पब्लिक स्कूल के पास जिस डिवाइडर पर बाहरी व्यक्ति बार-बार कब्जा कर रहा है, वहां पर वरिष्ठ अधिवक्ता कुंवर शैलराज सिंह का भी प्लॉट है।

शैलराज सिंह की ओर से विगत मई में शासन और प्रशासन से की गई शिकायत में बताया गया कि उनके प्लॉट के सामने डिवाइडर पर किसी व्यक्ति ने मंदिर की आड़ लेकर जनरल स्टोर का एक बड़ा खोखा स्थापित कर लिया है। चबूतरा बनाकर कुछ मूर्तियां रख ली हैं।

यह शिकायत शासन के अलावा जिलाधिकारी, नगर आयुक्त और विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को भी भेजी गई थी। नगर निगम की ओर से इस पर संज्ञान लेकर कार्रवाई की गई। डिवाइडर से अवैध कब्जा हटा दिया गया। इसके बाद उस व्यक्ति ने पुनः मंदिर के नाम पर चबूतरा बना लिया। नगर निगम में फिर से इसे हटाया और उस व्यक्ति ने तीसरी बार फिर बना लिया। तीसरी बार भी नगर निगम इस अवैध निर्माण को तोड़ चुका है। अब इस व्यक्ति ने चौथी बार फिर से निर्माण कर लिया है। 

इधर इस मामले में विकास प्राधिकरण की ओर से सहायक अभियंता और अवर अभियंता भी निर्माण हटाने पहुंचे लेकिन इन दोनों इंजीनियरों ने यह कहकर शिकायत का निस्तारण कर दिया कि मौके पर विरोध की वजह से अवैध निर्माण नहीं हटाया जा सका। 

इस पर अधिवक्ता कुंवर शैलराज सिंह ने मंडल आयुक्त रितु माहेश्वरी से शिकायत की है। मंडल आयुक्त ने एडीएम प्रशासन को पत्र लिखकर कहा है कि वह स्वयं शिकायतकर्ता को सुनें और इस मामले में कार्रवाई कर 10 दिन में आख्या उपलब्ध कराएं।

हैरानी की बात यह है कि डिवाइडर पर मंदिर की आड़ लेकर अवैध कब्जा करने वाला व्यक्ति आगरा का भी नहीं है। वह इटावा का निवासी बताया जा रहा है और दूसरे शहर में आकर बार-बार ऐसा दुस्साहस कर रहा है कि उसे प्रशासन का कतई खौफ नहीं है।

इस मामले में वन विभाग को भी कार्रवाई करनी है, क्योंकि डिवाइडर पर जिस जगह अवैध कब्जा कर मंदिर के लिए चबूतरा तथा खोखा स्थापित किया गय, वहां पर कुछ पेड़ काटे गए थे। वन विभाग की ओर से भी अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

बता दें कि सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक स्थल बनाने पर सुप्रीम कोर्ट कई बार नाराजगी जता चुका है। सरकार की ओर से भी स्पष्ट आदेश है जिलाधिकारी की अनुमति के बगैर कहीं पर कोई मूर्ति आज स्थापित नहीं हो सकती। जिस जगह पर बाहरी व्यक्ति बार-बार मंदिर का चबूतरा बनाकर अवैध कब्जा करने की कोशिश कर रहा है वह तो एक डिवाइडर है, जहां पर किसी भी प्रकार का निर्माण हो ही नहीं सकता।

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SP_Singh AURGURU Editor