पश्चिम बंगाल विधानसभा से एंटी रेप बिल पारित

कोलकाता। पश्चिम बंगाल विधानसभा से एंटी रेप बिल पास हो गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसके लिए विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र बुलाया था। आज दूसरे दिन अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 नामक इस बिल को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। अब बंगाल में रेप के दोषी को 10 दिन में मौत की सजा और मामले की जांच 36 दिन में पूरी करनी होगी।

Sep 3, 2024 - 12:42
Sep 3, 2024 - 14:56
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पश्चिम बंगाल विधानसभा से एंटी रेप बिल पारित


पश्चिम बंगाल विधानसभा में बलात्कारियों को मौत की सजा देने के लिए यह विधेयक पेश किया गया। वहीं, मामले को लेकर कल बिजनेस एडवाइजरी समिति की बैठक हुई, जिसमें यह तय हो गया था कि इस पर कितनी देर तक चर्चा की जानी चाहिए?

पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने 28 अगस्त को बलात्कार को रोकने और ऐसे अपराधों के लिए सख्त सजा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक नया विधेयक पेश करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। राज्य के कृषि मंत्री शोभनदेव चट्टोपाध्याय ने पहले कहा था कि प्रस्तावित विधेयक  विधानसभा में पेश कर दिया गया है। 

पश्चिम बंगाल में सरकार के साथ-साथ विपक्ष ने भी इस बिल पर अपनी सहमति दे दी थी। सूत्रों का कहना है कि भाजपा ने इस विधेयक का समर्थन किया था। 

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