राहुल गांधी पर लखनऊ की अदालत ने दो सौ का जुर्माना किया

लखनऊ। लखनऊ की एक अदालत ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर 200 रुपये का जुर्माना लगाया है। वीर सावरकर पर दिए गए बयान के मामले में वह सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश नहीं हुए, जिस वजह से अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने उनपर यह कर्रवाई की है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने चेतावनी भी दी कि 14 अप्रैल 2025 को राहुल गांधी कोर्ट में हर हाल में हाजिर हों।

Mar 5, 2025 - 18:11
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राहुल गांधी पर लखनऊ की अदालत ने दो सौ का जुर्माना किया

अगर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 14 अप्रैल 2025 को कोर्ट में उपस्थित नहीं होंगे तो उन पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। राहुल गांधी ने अकोला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीर सावरकर पर विवादित बयान दिया था। उन्होंने सावरकर को अंग्रेजों का नौकर और पेंशन लेने वाला कहा था। राहुल गांधी के इस बयान के खिलाफ नृपेन्द्र पांडे इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच पहुंच गए।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तरफ से कोर्ट में वकील प्रांशु अग्रवाल पेश हुए। उन्होंने अदालत में पेशी से छूट की अर्जी दाखिल की। इसकी सुनवाई लखनऊ की एसीजेएम कोर्ट में चल रही है। शिकायतकर्ता वकील नृपेंद्र पांडेय ने कोर्ट में कहा कि राहुल गांधी बार-बार समन के बावजूद पेश नहीं हो रहे हैं। कोर्ट को उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए।

राहुल गांधी के वकील प्रांशु अग्रवाल ने कोर्ट में कहा कि वह इस समय लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं। उन्होंने कोर्ट को बताया, "दिल्ली में राहुल गांधी की एक महत्वपूर्ण बैठक थी। इसके अलावा भी उन्हें कई कार्यक्रमों में जाना था, जिसके कारण वे कोर्ट में हाजिर नहीं हो सके।" कील प्रांशु अग्रवाल ने बताया कि राहुल गांधी कोर्ट का सम्मान करते हैं और वो जानबूझकर पेशी होने से बचने की कोशिश नहीं कर रहे हैं।