साक्ष्य की कड़ियां नहीं जुड़ीं, अपहरण और हत्या के आरोप से छह बरी

आगरा। एडीजे-16 अपूर्व सिंह ने अपहरण कर हत्या के मामले में एक महिला सहित छह आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।

Feb 11, 2025 - 10:38
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साक्ष्य की कड़ियां नहीं जुड़ीं, अपहरण और हत्या के आरोप से छह बरी

थाना खेरागढ़ में दर्ज मामले के अनुसार सतीश चन्द ने 25 अगस्त 2007 को थाने पर तहरीर देकर आरोप लगाया कि, उसके पिता तीन माह पूर्व लापता हो जाने पर उसने संभावित स्थानों पर उनकी तलाश की, परन्तु उनका कोई पता नहीं लगा। बाद में उसे पता लगा कि 4 जून 2007 को उसके पिता दीप चन्द का अपहरण कर उनके खेत का आरोपियों ने बैनामा कराकर उन्हें गायब कर दिया और हत्या कर दी।

वादी ने आरोपियों मुकेश, नरेश, गंगा प्रसाद, श्रीमती मुन्नी देवी, रमाशंकर, एवं शिवकुमार के विरुद्ध अपने पिता दीप चन्द के अपहरण उपरांत हत्या के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था। अभियोजन की तरफ से उक्त मामले में वादी सहित दस गवाह अदालत में पेश हुये।

अदालत ने घटना की रिपोर्ट 80 दिन बाद दर्ज कराने,  परिस्थितिजन्य साक्ष्य की कड़ियां आपस में नहीँ जुड़ने मृतक की लाश की बरामदगी नहीँ होने एवं आरोपियों को बरी करने के आदेश दिए। आरोपियों की पैरवी अधिवक्ता भूपेंद्र सिंह ने की।

SP_Singh AURGURU Editor