विवाहिता की हत्या व लूट के दो आरोपियों को उम्र कैद
आगरा। विवाहिता की निर्ममतापूर्वक हत्या एवं अन्य धारा में आरोपित सोनू पुत्र शंकर सिंह एवं विशाल सिंह पुत्र नरोत्तम सिंह निवासीगण पलोखरा, थाना मनसुखपुरा को दोषी पाते हुये विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावी क्षेत्र रविकांत ने आजीवन कारावास और 32 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
-भाई को राखी बांधने गई थी, आरोपियों नें हत्या कर जेवरात लूट लिये थे
थाना मनसुखपुरा में दर्ज मामले के अनुसार वादी राजकुमार सिंह पुत्र छोटे सिंह निवासी ग्राम पलोखरा द्वारा ने आरोप लगाया था कि उसकी पुत्री की शादी 17 अप्रैल 2008 को शेखर निवासी कल्होर, घिरोर जिला मैनपुरी के साथ हुई थी।
पांच सितम्बर 2009 को दोपहर तीन बजे के करीब वह अपनें भाई एबरन के राखी बांधने वादी के घर से करीब एक किलोमीटर दूर गयी थी। देर तक वापस नहीं आने पर वादी एवं अन्य ने उसकी तलाश की। बाद में वादी की पुत्री की क्षत-विक्षत लाश बीस फुट गहरी खाई से बरामद हुई थी।
पुलिस ने वादी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर विवेचना के दौरान आरोपी सोनू, चांदवीर, विशाल सिंह एवं राकेश कें विरुद्ध सामूहिक दुष्कर्म, हत्या एवं अन्य धारा के आरोप में हिरासत में लेकर जेल भेजा था। आरोपियों ने से पूछताछ में ज्ञात हुआ कि आरोपियों ने वादी की पुत्री की चाकू से गोद हत्या की थी। सबूत नष्ट करने के उद्देश्य से उसके ऊपर तेजाब डाल दिया था।
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उक्त मामले में वादी सहित नौ गवाह अदालत में पेश किये गये। आरोपी चांदवीर की म्रत्यु हो जाने पर अदालत ने उसके विरुद्ध कार्यवाही समाप्त कर दी। आरोपी राकेश को सबूत को अभाव में बरी कर दिया। आरोपी सोनू एवं विशाल सिंह को हत्या एवं अन्य आरोप में (दुराचार के अतिरिक्त) दोषी पाते हुये आजीवन कारावास एवं 36 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन की तरफ से मुकदमें की पैरवी एडीजीसी आदर्श चौधरी द्वारा की गई।
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