हत्या और लाइसेंसी रिवॉल्वर छीनने के मुख्य आरोपी को आजीवन कारावास

आगरा। थाना बाह क्षेत्र में तमंचे से गोली मारकर हत्या करने और एक अन्य व्यक्ति को गंभीर रूप से घायल करने के मामले में चार अभियुक्तों को माननीय न्यायालय ने सजा सुनाई है। इस घटना के मुख्य अभियुक्त सोवरन पुत्र हरदयाल को आजीवन कारावास और 21,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। अन्य तीन अभियुक्तों, बिज्जू उर्फ बिरजू पुत्र महावीर सिंह, धारा सिंह पुत्र सोवरन सिंह, और नाहर सिंह उर्फ पवन कुमार पुत्र सोवरन सिंह को आठ-आठ साल के कठोर कारावास और 21,000-20,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया है।

Oct 4, 2024 - 21:44
Oct 4, 2024 - 21:46
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हत्या और लाइसेंसी रिवॉल्वर छीनने के मुख्य आरोपी को आजीवन कारावास

घटना का विवरण

श्री कृपाल सिंह, निवासी क्वारी थाना बाह, आगरा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनका पुत्र जो मोटरसाइकिल से जा रहा था, उसे अभियुक्तों ने रोका और गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की नीयत से गोली मार दी। इस हमले में अभयपाल की मौत हो गई और छत्रपाल गंभीर रूप से घायल हो गए। अभियुक्तों ने अभयपाल की लाइसेंसी रिवॉल्वर भी छीन ली और धमकी दी, जिससे इलाके में भय और अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

 इस आधार पर थाना बाह में 24 मई 2016 को मामला दर्ज किया गया और पुलिस ने तत्काल कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।

  

पुलिस की त्वरित कार्यवाही
धारा सिंह को 15 जून 2016, बिज्जू उर्फ बिरजू को 21 जून 2016 और नाहर सिंह को 26 अगस्त 2016 को गिरफ्तार किया गया। वहीं मुख्य अभियुक्त सोवरन सिंह ने स्वयं न्यायालय में आत्मसमर्पण किया। विवेचना के दौरान अभियुक्तों के खिलाफ पर्याप्त सबूत और गवाहों के बयान प्रस्तुत किए गए। इसके आधार पर सात सितंबर 2016 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया।

न्यायालय का निर्णय
माननीय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या-13, आगरा ने 3 अक्टूबर 2024 को चारों अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए मुख्य अभियुक्त सोवरन को आजीवन कारावास और अन्य तीन अभियुक्तों को आठ-आठ साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही सभी पर जुर्माना भी लगाया गया।

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