दहेज हत्या के आरोपी पति को आजीवन कारावास
आगरा। दहेज उत्पीड़न, दहेज हत्या एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत आरोपित पति थान ताजगंज के क्षेत्र की मानिक धाम कॉलोनी, टीवी टावर के सामने चमरोली रोड निवासी संजय शर्मा को दोषी पाते हुये एडीजे अष्टम ने आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
-पांच लाख नगद एवं कार की मांग का था आरोप, अदालत ने 25 हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया
थाना ताजगंज में दर्ज मामले के अनुसार मुकदमे के वादी की पुत्री की शादी आरोपी शिवम शर्मा से हुई थी। आरोपी दहेज से संतुष्ट नहीं होने के कारण अपनी पत्नी को उत्पीड़ित कर पांच लाख रुपये एवं कार मायकेँ से लाने हेतु उस पर दबाब डालता था। मांग पूरी करने में असमर्थता जताने पर आरोपी ने 15 दिसम्बर, 2020 को अपनी पत्नी की हत्या कर दी।
एडीजे अष्टम ने पत्रावली पर उपलब्ध सबूत एवं एडीजीसी प्रदीप कुमार शर्मा के तर्क सुनकर आरोपी पति शिवम शर्मा को दोषी पाते हुये आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।