हत्या के प्रयास में 25 साल बाद न्याय, तीन को दस वर्ष कैद की सजा
आगरा। हत्या के प्रयास एवं अन्य धाराओं में आरोपित भीकाराम, श्रीधर और प्रेम नरायन निवासीगण ग्राम विप्रावली, थाना पिनाहट को दोषी पाते हुये विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावी क्षेत्र रविकांत ने दस वर्ष कैद एवं 12 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
थाना पिनाहट में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा पुरुषोत्तम पुत्र तोताराम निवासी ग्राम विप्रावली, थाना पिनाहट का आरोप था कि 1 अप्रेल 1999 की सुबह 6 बजे वादी अपने भाई गयाराम, जगदीश तथा पुत्रगण संजय एवं मनोज कें साथ खेत से फसल काट रहें थे।
9 बजे के करीब आरोपी भीकाराम पुत्र काशीराम, श्रीधर पुत्र भगवान स्वरूप, प्रेम नरायन पुत्र सत्य नरायन एवं अन्य हथियारों से लैस होकर आए। गालीगलौज करते हुए फसल काटने का विरोध किया और कुल्हाड़ी से हमला कर वादी, उसके भाई जगदीश, गयाराम एवं पुत्रगण मनोज एवं संजय को गम्भीर रूप से घायल कर दिया।
मुकदमे के विचारण कें दौरान सत्य नरायन, भगवान स्वरूप एवं रामदास की म्रत्यु हो जाने पर अदालत ने उनके विरुद्ध कार्यवाही समाप्त कर दी। विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावी क्षेत्र रविकांत ने पत्रावली पर उपलब्ध सबूत एवं एडीजीसी आदर्श चौधरी के तर्क पर आरोपियों को दोषी पाते हुये दस वर्ष कैद एवं 12 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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