दो भाइयों की हत्या और जानलेवा हमले के चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

आगरा। जनपद न्यायाधीश ने दो सगे भाइयों की गोली मारकर हत्या और एक अन्य व्यक्ति को गोली मार घायल करने के मामलें में फतेहपुरसीकरी थाना क्षेत्र के जाजऊ गांव निवासी आरोपित महेंद्र सिंह, हाकिम सिंह, मुकेश पुत्रगण देवी सिंह और सचिन पुत्र हाकिम को दोषी पाते हुये आजीवन कारावास एवं 84 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

Nov 21, 2024 - 17:16
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दो भाइयों की हत्या और जानलेवा हमले के चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

-सीकरी के जाजऊ में अभियुक्तों ने दो सगे भाइयों की गोली मार हत्या की थी और एक अन्य को घायल किया था

जिला जज ने उक्त मामले में आरोपित सुरेश उर्फ सुरेंद्र सिंह पुत्र मंगलिया, बलवीर सिंह एवं डोलू पुत्रगण विजय सिंह निवासीगण ग्राम जाजऊ को सबूतों के अभाव में बरी करने का आदेश भी सुनाया।  थाना फतेहपुरसीकरी में दर्ज मामले में वादी थान सिंह ने आरोप लगाया था कि 17 नवम्बर 2018 को वादी के भाई राम बाबू के आवास पर आयोजित समारोह में दावत का आयोजन था। इसमें उसके भाई ने कतिपय कारणों से वादी के परिवार को आमंत्रित नहीँ किया था।

इस पर आरोपियों ने वादी का उपहास उड़ाते हुए गालीगलौज की और कहा कि उन्होनें थान सिंह के परिवार को उसके भाई राम बाबू की दावत से छिकवा दिया। इसी बात पर विवाद हुआ तो गांववासियों ने बीच में पड़ झगड़ा शांत करा दिया था।

इसी झगड़े को लेकर बाद में आरोपियों नें हथियारों से लैस होकर 25 नवम्बर 2018 की सुबह करीब आठ बजे वादी पक्ष के घर आकर पुनः गालीगलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर वादी के दो पुत्रों अनिल और ललित के अतिरिक्त बीचबचाव करने आये गांववासी गंगा प्रसाद को गोली मार दी। 

अनिल और ललित की अस्पताल ले जाने के दौरान म्रत्यु हो गई जबकि गंगा प्रसाद को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वादी की तहरीर पर आरोपियों के विरुद्ध हत्या, हत्या के प्रयास एवं अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ।

जिला जज ने पत्रावली पर उपलब्ध सबूतों एवं डीजीसी बसंत गुप्ता एवं एडीजीसी देवी सिंह सोलंकी के तर्क सुनने के बाद आरोपी महेंद्र, हाकिम, मुकेश और सचिन को दोषी पाते हुये आजीवन कारावास और 84 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

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SP_Singh AURGURU Editor