घबरा गए तो साइबर ठगों के हो जाओगे शिकार

आगरा। आए दिन हम लोग न्यूज़ में डिजिटल अरेस्ट होकर लोगों को ठगी का शिकार होने की घटनाएं सुनते रहते हैं । बहुत गुस्सा आता है जब हम सुनते हैं कि फला कंपनी में कार्यरत कर्मचारी को कई घंटे डिजिटल अरेस्ट करके लाखों रुपए ठग लिए गए। तरस आता है उन पढ़े लिखे लोगों पर जो उच्च शिक्षित होने के बाद भी सर्विस करते हुए इन ठगों के शिकार हो जाते हैं। आज डिजिटल अरेस्ट से बचने के लिए कुछ महत्त्वपूर्ण सुझाव रख रहा हूं, इनको अगर ध्यान में रखेंगे तो शायद हम लोग साइबर क्राइम के इन ठगों से अपने आप को बचा सकते हैं। यह कहना है शहर में रहे तेजतर्रार सीओ बीएस त्यागी का।

Oct 3, 2024 - 20:56
Oct 3, 2024 - 20:59
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घबरा गए तो साइबर ठगों के हो जाओगे शिकार

1--सबसे पहले हमें यह समझना है कि कानून में डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई प्रोविजन नहीं है। अगर कोई आपको बोले कि आप डिजिटल अरेस्ट है तो आप उससे पूछे कि कानून के किस प्रावधान में डिजिटल अरेस्ट का प्रोविजन है।


2- डिजिटल अरेस्ट के नाम पर ठगी करने वाले साइबर अपराधी आपको मनोवैज्ञानिक रूप से कमजोर करके इसका फायदा उठाते हैं। यह लोग सरकारी एजेंसी जैसे ईडी, सीबीआई, सीआईडी, नारकोटिक्स एजेंसी, कॉरियर, पासपोर्ट, कोर्ट, पुलिस आदि तमाम तरह की सरकारी एजेंसी का नाम लेकर ऐसा माहौल बनाते हैं। आपके ऊपर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बन जाता है। यह आपसे कहते हैं कि आपने फलां कानून का उल्लंघन किया है, आपको जेल जाना पड़ेगा, जैसे ही कोई इस तरह का सरकारी एजेंसी की तरफ से आपको जेल जाने की धमकी दे उसी क्षण आपको एक बार यह सोचना है कि क्या कभी मैंने जाने अनजाने में कोई ऐसा कार्य किया है जिससे मुझे जेल जाना पड़े अगर आपका जवाब नहीं है तो बिना घबराए, बिना डरे उस फोन को आप डिस्कनेक्ट कर दें और इसकी सूचना तुरन्त परिवारीजनों को पड़ोसियों को मित्रों को दें। 


3-- साइबर फ्रॉड से बचने के जो सामान्य तरीके हैं उनका पालन करें। 

4-- अगर फिर भी आपके साथ किसी तरह का साइबर क्राइम/ डिजिटल अरेस्ट आदि की कोई घटना हो जाए तो इसकी तुरंत सूचना भारत सरकार के हेल्पलाइन नंबर 9030 पर दें तथा साथ ही अपने क्षेत्र के थाने, अपने शुभचिन्तक , पारिवारिक जनों को दें। घबराएं नहीं। कोई भी सरकारी एजेंसी किसी व्यक्ति को फोन पर गिरफ्तार नहीं कर सकती और बिना कारण आपके घर के बाहर कोई सादे कपड़े में पुलिस नहीं आ सकती है। आपको बस अपना इतना विचार करना है की क्या मैंने कोई गलत काम किया है जो मुझे जेल जाना पड़े अगर जवाब नहीं है तो घबराना नहीं है । किसी भी रूप में आपको अपने खाते से किसी दूसरे के खाते में चाहे वह सरकारी एजेंसी का ही नाम क्यों ना हो कोई रुपये का ट्रांसफर नहीं करना है। 

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