होली पर हुए बवाल के आरोपी साजिद को मिली अग्रिम जमानत

आगरा। पिछले साल होली के त्योहार पर बल्बा, पथराव, तोड़फोड़, और क्रिमिनल लॊ अमेंडमेंट एक्ट के तहत आरोपित साजिद सिद्दीकी पुत्र शकील सिद्दीकी निवासी नेताजी नगर, ईदगाह कुतुलपुर, थाना रकाबगंज को जिला जज कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है।

Feb 5, 2025 - 22:14
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होली पर हुए बवाल के आरोपी साजिद को मिली अग्रिम जमानत

थाना रकाबगंज में दर्ज मामले के अनुसार, वादी मुकदमा विश्वजीत पात्रा ने थाने पर तहरीर देकर आरोप लगाया कि 25 मार्च 2024 को कुतुलपुर ईदगाह के पास स्थानीय व्यक्ति आपस में होली खेल रहे थे। इसी समय मुस्लिम समुदाय के लोगों ने उन पर पथराव और धारदार हथियारों से हमला कर दिया, जिससे वादी और अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। वादी की तहरीर पर 33 नामजद और 40-50 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध उक्त धाराओं के तहत थाना रकाबगंज में मुकदमा दर्ज हुआ था।

आरोपी साजिद सिद्दीकी के अधिवक्ता असलम खान, साहिल अहमद, और नईम खान ने जिला जज के समक्ष तर्क दिया कि उनके मुवक्किल के विरुद्ध लगाए गए आरोप निराधार हैं और उन्हें अग्रिम जमानत दी जानी चाहिए। जिला जज ने आरोपी के अधिवक्ताओं के तर्क को स्वीकार करते हुए आरोपी की अग्रिम जमानत स्वीकृत कर रिहाई के आदेश दिए हैं।

घर में घुसकर मारपीट और तोड़फोड़ के आरोपी कोर्ट में तलब

आगरा। घर में घुसकर मारपीट, तोड़फोड़, और अन्य आरोपों में आरोपित प्रदीप सोलंकी और मनीष परिहार को एसीजेएम-4 प्रगति सिंह ने मुकदमे के विचारण के लिए अदालत में तलब करने के आदेश दिए हैं।

मामले के अनुसार, वादी मुकदमा चरन सिंह निवासी एत्मादपुर ने अपने अधिवक्ता वीर बहादुर सिंह धाकरे के माध्यम से अदालत में परिवाद पत्र प्रस्तुत कर आरोप लगाया कि वह 5 मार्च 2018 को घर के बाहर खड़ा होकर अपनी मां और भाई का इंतजार कर रहा था। उसी दौरान आरोपियों ने बुलेट से उसे टक्कर मार दी, विरोध पर आरोपियों ने गाली गलौज देते हुए वादी के साथ मारपीट की। जान बचाकर घर में घुसने पर आरोपियों ने घर में घुसकर पुनः वादी के साथ मारपीट और घर में तोड़फोड़ की।

अदालत ने वादी के अधिवक्ता वीर बहादुर सिंह धाकरे के तर्क पर आरोपियों को मुकदमे के विचारण के लिए अदालत में तलब करने के आदेश दिए।

 

SP_Singh AURGURU Editor