ऐतिहासिक फैसलाः टोल कर्मियों से मारपीट में पांच को उम्र कैद
बरेली। एक ऐतिहासिक फैसले में अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक जज रवि कुमार दिवाकर ने टोल कर्मियों से मारपीट करने और उन्हें जान से मारने की कोशिश करने के मामले में पांच लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 50-50 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया है।
जज रवि कुमार दिवाकर ने अपने आदेश में कहा है कि सरकार टोल टैक्स राष्ट्रीय हित में वसूलती है। उससे हाइवे और ब्रिज बनते हैं। ऐसे में टोल नहीं देना राष्ट्र की आर्थिक स्थिति को कमजोर करना होगा।
जिला शासकीय अधिवक्ता दिगंबर सिंह ने बताया कि आरोपी सनी, सुमित कुमार, विनोद मौर्य, रजत गंगवार और अंकित भारती को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। यह मामला 2019 का है, जब बरेली-नैनीताल हाईवे पर भोजीपुरा में स्थित टोल प्लाजा पर कुछ दबंगों ने टोल कर्मियों से बुरी तरह मारपीट की थी। टोलकर्मी पर कार चढ़ाकर उसकी हत्या का प्रयास किया था। आरोपियों के खिलाफ धारा 147, 148, 307/149, 323/149 324/149, 504 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
जज ने अपने आदेश में कहा है कि टोल प्लाजा एक ऐसा सार्वजनिक स्थान है, जहां एम्बुलेंस, अग्निशमन वाहन, घातक गैस वाहन, पुलिस वाहन व अन्य सार्वजनिक वाहन गुजरते हैं। टोल कर्मियों का कर्तव्य है कि वह आपातकालीन वाहनों व अन्य वीआईपी वाहनों को विशेष लेन से रवाना करें।
जज ने आगे कहा है कि यदि कोई सामान्य वाहन वीआईपी लेन से गुजरने का प्रयास करता है, तो टोलकर्मी उसे रोकते हैं। वाहन में सवार लोगों द्वारा कोई विवाद मात्र टोल न देने को लेकर किया जाये, तो टोल प्लाजा पर भय का माहौल उत्पन्न होता है। ऐसे विवाद व अफरातफरी माहौल में फंसने से आपातकालीन वाहन समय से अपने गन्तव्य पर नहीं पहुँच पाते और जन सामान्य को हानि पहुंचाते हैं।
जज ने कहा है कि आरोपियों द्वारा टोल प्लाजा जैसे सार्वजनिक स्थान पर घटना कारित कर भय का माहौल उत्पन्न कर प्लाजा कर्मियों के साथ मारपीट कर आवागमन बाधित किया गया। ऐसे लोग जो सार्वजनिक स्थान पर इस प्रकार की घटना कर भय का माहौल उत्पन्न करें, यह जन सामान्य के भी दुश्मन हैं।
जज ने आगे कहा कि टोल प्लाजा पर लिये जाने वाले शुल्क से सरकार देश में सड़क निर्माण कर जनसामान्य को आने-जाने में सुलभता प्रदान करती है। यदि लोग टोल प्लाजा पर लोग शुल्क न देने को लेकर इस प्रकार की घटना करेंगे, तो भविष्य में ऐसी घटनाओं को बढ़ावा मिलेगा तथा राजस्व की हानि होगी एवं विकास के पथ में रुकावट उत्पन्न होगी। इसलिए ऐसे अपराधियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए।
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