डॊ. अनुराग शुक्ल की याचिका पर मंत्री को नोटिस की बात हाईकोर्ट ने नहीं मानी

आगरा। आगरा कॊलेज के प्रिंसिपल पद से हटाए जा चुके डॊ. अनुराग शुक्ल के मामले में हाईकोर्ट में अगली सुनवाई अब 8 जनवरी को होगी। आज हुई सुनवाई के दौरान डॊ. शुक्ल के अधिवक्ता ने उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय को नोटिस जारी न होने का मामला उठाया, लेकिन जस्टिस पहाड़िया ने इसे यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इस मामले में मंत्री से क्या मतलब है।

Jan 3, 2025 - 15:03
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डॊ. अनुराग शुक्ल की याचिका पर मंत्री को नोटिस की बात हाईकोर्ट ने नहीं मानी

-अगली सुनवाई अब आठ जनवरी को होगी

 डॊ. अनुराग शुक्ल ने उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा सेवा चयन आयोग, प्रयागराज और उच्च शिक्षा निदेशक के उन आदेशों को चुनौती दी है कि जिसमें उन्हें प्राचार्य पद से उनका अभ्यर्थन शून्य कर आगरा कॊलेज का प्रिंसिपल पद की आसन व्यवस्था रिक्त घोषित की गई है।

जस्टिस प्रकाश पहाड़िया की बेंच में आज इस मामले की सुनवाई हुई। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने आयोग, उच्च शिक्षा और आगरा कॊलेज के अंग्रेजी विभागाध्यक्ष डॊ. सीके गौतम को नोटिस जारी कर काउंटर दाखिल करने का आदेश दिया था। आज की सुनवाई में निदेशक उच्च शिक्षा के काउंटर पर डॊ. शुक्ल के वकील अशोक खरे ने अपना जवाब दाखिल किया। डॊ. सीके गौतम के काउंटर का जवाब देने के लिए उन्होंने वक्त मांगा। इस पर न्यायालय ने अगली तारीख 8 जनवरी नियत कर दी।

डॊ. अनुराग शुक्ल के वकील अशोक खरे ने न्यायालय में उच्च शिक्षा मंत्री को नोटिस जारी न किए जाने का मामला भी उठाया। डॊ. शुक्ल ने अपनी याचिका में उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय को भी पार्टी बनाया था। इस पर जस्टिस पहाड़िया ने इसे यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इस मामले से मंत्री का नोटिस दिए जाने का कोई मतलब नहीं बनता।

SP_Singh AURGURU Editor