हाईकोर्ट ने संभल की मस्जिद में रंगाई-पुताई की अनुमति नहीं दी

प्रयागराज। संभल की मस्जिद में रंगाई-पुताई कराने की इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अनुमति नहीं दी है। कल से शुरू हो रहे रमजान का हवाला देकर मुस्लिम पक्ष ने रंगाई-पुताई के लिए अनुमति मांगी थी।

Feb 28, 2025 - 11:46
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हाईकोर्ट ने संभल की मस्जिद में रंगाई-पुताई की अनुमति नहीं दी

मस्जिद कमेटी ने इसके लिए हाईकोर्ट में अनुरोध किया था। इस पर हाईकोर्ट ने पुरातत्व विभाग के अधिकारियों की एक कमेटी बनाते हुए आज सुबह तक रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था। पुरातत्व विभाग के अधिकारियों ने मस्जिद के मुतवल्ली के साथ मस्जिद का निरीक्षण किया था। 

पुरातत्व विभाग ने अपनी रिपोर्ट आज सुबह 10 बजे हाईकोर्ट में पेश की, जिसमें कहा गया कि संभल की मस्जिद में रंगाई-पुताई की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद हाईकोर्ट ने मस्जिद कमेटी को रंगाई पुताई की अनुमति नहीं दी। हाईकोर्ट ने कहा कि रमजान को देखते हुए मस्जिद में साफ-सफाई कर सकते हैं।

ज्ञातव्य है कि कोर्ट द्वारा संभल की मस्जिद का सर्वे कराए जाने का आदेश दिए जाने के बाद से इस मस्जिद को लेकर विवाद चल रहा है। हिंदू पक्ष इसे श्री हरि का मंदिर बता रहा है। वैसे यह मस्जिद पुरातत्व विभाग के अधीन है।  

SP_Singh AURGURU Editor