विद्युत विभाग की टीम को धमकाया था, दो साल की कैद और जुर्माना
आगरा। शासकीय कार्य में बाधा, विद्युत विभाग के अवर अभियंता एवं उनकी टीम को बंधक बनाकर धमकी देने के मामले में आरोपित समीउद्दीन पुत्र चिरागुद्दीन निवासी मोहल्ला शेखान, थाना अछनेरा को दोषी पाते हुये ग्राम न्यायालय किरावली के पीठासीन अधिकारी अनुभव सिंह ने दो वर्ष कैद एवं 16 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
थाना अछनेरा में दर्ज मामले के अनुसार अवर अभियंता विद्युत देवेंद्र सिंह अन्य कर्मियों के साथ मोहल्ला शेखान में विद्युत चेकिंग करने गये थे। आरोपी समीउद्दीन के घर में अनियमितता मिलने पर कार्यवाही शुरू करते ही उसने विद्युतकर्मियों से अभद्रता करते हुये उन्हें बंधक बना लिया। आरोपी ने शासकीय कार्य में बाधा डालते हुये धमकाया कि दुबारा चेकिंग करने आयें तो जिंदा वापस नहीं जाओगे।
अभियोजन पक्ष की तरफ से अवर अभियंता देवेंद्र सिंह, कर्मी मनोज शर्मा, धीरेंद्र सिंह, गोपाल प्रसाद एवं सुशील कुमार को गवाही हेतु ग्राम न्यायालय किरावली में पेश किया गया।
ग्राम न्यायालय किरावली के पीठासीन अधिकारी अनुभव सिंह ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर आरोपी समीउद्दीन को मारपीट के आरोप में एक वर्ष कैद एवं एक हजार रुपये के अर्थदंड, शासकीय कार्य में बाधा डालने के आरोप में दो वर्ष कैद एवं 10 हजार रुपये के अर्थदंड, गाली-गलौज के आरोप में दो वर्ष कैद एवं ढाई हजार रुपये के अर्थदंड एवं धमकी देने के आरोप में दो वर्ष कैद एवं ढाई हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
अदालत ने समस्त सजाएं साथ-साथ चलने के आदेश दिये। अदालत ने आरोपी कें कृत्य के लिये उसे दो वर्ष कैद एवं 16000 रुपये के कुल अर्थदंड से दंडित किया।
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