पुलिस का गुडवर्क कोर्ट में फुस्स, हमले के आरोपी हुए बरी

  आगरा। डकैती की योजना बनाते लोगों पर दबिश मारने वाले पुलिस दल पर जानलेवा हमला करने के मामले में आरोपित गोविंद एवं बिरजू को साक्ष्य के अभाव में एडीजे बी.,नरायन ने बरी कर दिया।

Feb 20, 2025 - 14:00
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पुलिस का गुडवर्क कोर्ट में फुस्स, हमले के आरोपी हुए बरी

थाना एत्मादुद्दौला में दर्ज 27 साल पहले दर्ज मुकदमे में तत्कालीन थानाध्यक्ष सुधीर कुमार त्यागी ने कहा था कि पुलिस को सूचना मिली कि शातिर बदमाशों का गैंग नगला मोहनलाल स्थित दीवान जी की बगीची में गम्भीर वारदात के उद्देश्य से एकत्र हैं। पुष्ट सूचना पर पुलिस द्वारा दबिश दी गई। बदमाशों ने पुलिस पर हमला किया। पुलिस ने गोविंद पुत्र जवाहर सिंह निवासी खुर्द का पुरा, थाना महुआ, जिला मुरैना, बिरजू पुत्र बनवारी लाल निषाद निवासी नगला पदी ,थाना न्यू आगरा एवं अन्य को हिरासत में लेकर उनके कब्जे से एकनाली बंदूक, तमंचे, चाकू, कारतूस आदि बरामद किये।

उक्त मामले में वादी मुकदमा तत्कालीन थानाध्यक्ष सुधीर कुमार त्यागी, उप निरीक्षक एवं स्वतंत्र गवाह चरन सिंह को अभियोजन पक्ष ने पेश किया। स्वतंत्र गवाह के पूर्णतया मुकरने एवं पुलिस के गवाहों में विरोधाभास की वजह से कोर्ट ने दोनों को बरी कर दिया। आरोपियों की ओर से पैरवी अधिवक्ता जैकी सिंह ने की।

नगदी, जेवरात ,ड्राईफ्रूट चुरानें कें आरोपियों की जमानत स्वीकृत

आगरा। बंद घर से लाखों की नगदी, जेवरात एवं ड्राई फ्रूट चुराने के मामलें में आरोपित संजय उर्फ संजू एवं प्रशांत कुमार निवासीगण मालियान टोला, इटावा द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकृत कर एडीजे-12 महेंद्र कुमार ने उनकी रिहाई के आदेश दिये हैं। इन लोगों पर थाना एत्मादुद्दौला क्षेत्र में सुबोध के घर में चोरी करने का आरोप है।

SP_Singh AURGURU Editor