छात्रा के बयान विरोधाभासी थे, दुराचार का आरोपी और होटल मैनेजर बरी
आगरा। आगरा कालेज की एक छात्रा के अपहरण एवं दुराचार के मामले में आरोपित फरहान पुत्र शमशुद्दीन निवासी तोपखाना नाई की मंडी एवं आपराधिक षड्यंत्र के कृत्य में सहयोग करने वाले होटल मैनेजर शिव कुमार शुक्ला को एडीजे फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट मदन मोहन ने बरी करने के आदेश दिये हैं।
-पुलिस और मजिस्ट्रेट को दिए थे विरोधाभासी बयान, डॊक्टर ने नहीं की थी दुराचार की पुष्टि
थाना नाई की मंडी में दर्ज मामले के अनुसार मुकदमे के वादी ने थाने पर तहरीर देकर आरोप लगाया कि उसकी बहन आगरा कालेज में बीए प्रथम वर्ष की छात्रा थी। सात नवम्बर 2016 की सुबह घर से कालेज जाने की कहकर निकली थी। वादी के बाजार जाने पर उसे ज्ञात हुआ कि आरोपी फरहान उसकी बहन को बहला-फुसला कर अपने साथ भगा ले गया है। वादी की तहरीर पर आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर विवेचना के दौरान पुलिस ने आरोपी एवं धाकरान चौराहा स्थित होटल ताजवे के मैनेजर शिव कुमार शुक्ला के विरुद्ध कार्यवाही कर जेल भेजा था।
अभियोजन पक्ष की तरफ से वादी मुकदमा, पीड़िता, चिकित्सक सहित नौ गवाह अदालत में पेश किये गये। पुलिस को दिये बयान में पीड़िता ने आरोपी के विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगाया था। 12 दिन बाद मजिस्ट्रेट के समक्ष दिये बयान में पीड़िता ने आरोपी के विरुद्ध आरोप की पुष्टि की।
पीड़िता ने कहा कि घटना वाले दिन सात नवम्बर 2016 की सुबह दस बजे वह आगरा कॊलेज जा रही थी। आरोपी फरहान ने उसे नालबंद चौराहे पर रोक लिया। उसके साथ दो लोग और थे। तेजाब डालने की धमकी देकर वह उसे अपने साथ सुभाष पार्क ले गया। वहां नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाई, जिससे वह बेहोश हो गई। होश आने पर उसने स्वयं को होटल के कमरे में पाया। आरोपी ने उसके साथ दुराचार किया।
अदालत ने पीड़िता के बयानों में गम्भीर विरोधाभास पाया। चिकित्सक द्वारा भी दुराचार की पुष्टि नहीं की गई। पीड़िता के कपड़ों पर भी स्पर्म आदि के कोई निशान नहीं मिले थे। पीड़िता के बालिग होने एवं अपनी मर्जी से आरोपी के साथ जाने एवं आरोपियों के अधिवक्ताओं राम प्रकाश शर्मा एवं पुष्पेंद्र पचौरी के तर्क पर आरोपियों को बरी कर दिया।
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