सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, चुनाव जीते हुए व्यक्ति को पद ग्रहण करने से नहीं रोका जा सकता

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम फैसला देते हुए साफ किया कि यदि कोई व्यक्ति चुनाव जीत जाता है तो उसे संबंधित पद ग्रहण करने से नहीं रोका जा सकता है। यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और लोकतंत्र में किसी भी जीते हुए उम्मीदवार को पद ग्रहण करने से रोकना पूरी तरह से गलत है।

Sep 18, 2024 - 14:27
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सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, चुनाव जीते हुए व्यक्ति को पद ग्रहण करने से नहीं रोका जा सकता

 

मामला हरियाणा के झज्जर से जुड़ी एक पंचायत के चुनाव को लेकर है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में यह बड़ा फैसला सुनाया है। लाइव लॉ की एक रिपोर्ट के मुताबिक, कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई उम्मीदवार लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव जीतता है, तो उसे पद संभालने से नहीं रोका जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने झज्जर के जिला निर्वाचन अधिकारी को आदेश दिया है कि वह संदीप कुमार को सरपंच पद का कार्यभार सौंपे।

संदीप कुमार ने झज्जर के असौदाह (सिवां) गांव से सरपंच का चुनाव जीता था। लेकिन उन्हें पद संभालने से रोक दिया गया। इस मामले में संदीप कुमार के अलावा तीन अन्य उम्मीदवार भी मैदान में थे। एक उम्मीदवार ने अपना पर्चा वापस ले लिया था। दो अन्य उम्मीदवारों का पर्चा इस आधार पर खारिज हो गया कि उनके पास जरूरी शैक्षणिक योग्यता नहीं थी। इस तरह चुनाव मैदान में संदीप कुमार इकलौते उम्मीदवार बचे और वह सरपंच पद के लिए निर्विरोध निर्वाचित हो गए। लेकिन मामला अदालत में चले जाने की वजह से उनका पद संभालना खटाई में पड़ गया।


दरअसल, संदीप के चुनाव जीतने के बाद पर्चा दाखिल करने वाले एक शख्स ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उसने अदालत से गुहार लगाई कि उसके मैट्रिक के सर्टिफिकेट पर विचार किया जाए। उसने कहा कि शैक्षणिक योग्यता के आधार पर उसका नामांकन रद्द नहीं किया जा सकता। हाई कोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए रिटर्निंग ऑफिसर को उस उम्मीदवार का नामांकन स्वीकार करने का आदेश दिया।


इस बीच, संदीप कुमार ने भी हाई कोर्ट में याचिका दायर कर जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्देश देने की मांग की कि उन्हें सरपंच पद का कार्यभार सौंपा जाए। जब हाई कोर्ट ने उनकी याचिका पर कोई आदेश पारित नहीं किया तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटिशन दाखिल की। मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने कहा कि हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बजाय याचिकाकर्ता को चुनाव याचिका दायर करनी चाहिए थी। शीर्ष अदालत ने आगे कहा कि इन परिस्थितियों में, हमारा विचार है कि इस मामले में एक अंतरिम आदेश पारित करने की जरूरत है क्योंकि एक उम्मीदवार जिसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विधिवत चुना गया है, उसे पद ग्रहण करने से नहीं रोका जा सकता है, खासकर उस तरीके से जिस तरह से इसे रोका गया है।

 

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