चुनाव के बीच केजरीवाल के खिलाफ ईडी को केस की अनुमति
नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ईडी को शराब घोटाला केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। यह अनुमति इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने इसके न होने को आधार बनाकर निचली अदालत में अपने खिलाफ चल रहा केस निरस्त करने की माग दिल्ली हाईकोर्ट से कर रखी है। दिल्ली विधान सभा चुनाव के दौरान केजरीवाल पर केस चलाने की अनुमति उनके लिए एक नई मुसीबत है।
केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर ट्रायल कोर्ट को ईडी की तरफ से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने से रोकने की मांग की है। उनका कहना है कि ईडी ने उनके ऊपर मुकदमा चलाने के लिए सक्षम ऑथोरिटी से अनुमति नहीं ली। केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का हवाला दिया है जिसमें यह कहा गया था कि जिस तरह प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत सीबीआई को सरकारी अधिकारियों पर मुकदमा चलाने के लिए सक्षम ऑथोरिटी की अनुमति लेनी होती है वैसा ही पीएमएलए के मामलों में ईडी के लिए भी करना जरूरी है।
छह नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाई कोर्ट के उस फैसले को सही ठहराया था, जिसमें दो आईएएस अधिकारियों विभु प्रसाद आचार्य और आदित्यनाथ दास के खिलाफ ईडी की चार्जशीट को निरस्त कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अभय एस ओका और ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने कहा था कि सीआरपीसी की धारा 197(1) पीएम एल ए के मामलों में भी लागू होती है।
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