नाबालिग से बलात्कार और हत्या के आरोपी को फांसी की सजा
आगरा। नाबालिग से बलात्कार और हत्या के एक मामले में आज आरोपी राजवीर को अपर ज़िला जज 27 पास्को कोर्ट ने मृत्यु दंड की सजा सुनाई है।
थाना एतमादपुर में अभियुक्त राजवीर के खिलाफ वर्ष 2023 में धारा 376 ,302, 201 आईपीसी, 5एम/6 पॉस्को अधिनियम के तहत मुक़दमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने इस मामले की प्रबल पैरोकारी करने के साथ ही अभियुक्त के ख़िलाफ़ सारे साक्ष्य जुटा लिए थे और चार्जशीट कोर्ट में पेश की थी।
इस मामले को सरकार की ओर से एडीजीसी सुभाष गिरी और विशेष लोक अभियोजक पॉस्को विजय किशन लवानिया ने पैरवी की।
घटनाक्रम के अनुसार थाना एतमादपुर के गांव नगला केसरी में एक सात वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार कर उसकी नृशंस हत्या कर दी गई थी माँ। शव दूसरे के प्लाट में डाल दिया था।
इस मामले में बच्ची के पिता ने 30 दिसंबर 2023 को थाने में रिपोर्ट दर्ज थी कि उनकी सात वर्षीय पुत्री सुबह से घर से ग़ायब थी। शाम को परिवार के सदस्य खोजने निकले तो बच्ची का शव दिलीप यादव के प्लाट के पीछे दीवार किनारे पड़ा मिला था। बच्ची के सिर में चोट थी और बाए हाथ की अंगुली कटी हुई थी।
पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट दर्ज कर हत्यारे की तलाश शुरू कर दी। इधर पोस्टमार्टम में बच्ची के साथ बलात्कार की भी पुष्टि हुई। पुलिस ने साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त राजवीर पुत्र पातीराम निवासी नगला केसरी को गिरफ़्तार किया। मार्च से इस मामले की पॉस्को एक्ट की विशेष न्यायाधीश सोनाली चौधरी की कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई।
पुलिस ने तेज़ी से पैरवी करते हुए कोर्ट में गवाहों के बयान दर्ज कराए। पुलिस की तत्परता और प्रभावी पैरोकारी के चलते अभियुक्त पर क़रीब सात माह के अंदर दोष सिध्द हो गया। बलात्कार, हत्या और पॉस्को की धाराओं में फांसी की सजा सुनाई गई है।
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