हॉस्पिटल में ऒपरेशन के दौरान मौत हुई थी, डॉक्टर और प्रबंधक के विरुद्ध मुकदमे को प्रार्थना पत्र
आगरा। साकेत कॉलोनी स्थित साकेत हॉस्पिटल के डॉक्टर एवं प्रबंधक के विरुद्ध लापरवाही जनित हत्या एवं अन्य आरोप में मुकदमा दर्ज कराने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। इस पर सीजेएम अचल प्रताप सिंह ने 11 दिसम्बर के लिये थाना शाहगंज से आख्या तलब की है।
-सीजेएम ने थानाध्यक्ष शाहगंज से 11 दिसबर के लिये तलब की है आख्या
मामले के अनुसार श्रीमती रीना पत्नी स्व. राधेश्याम निवासिनी गांव विलानचटपुरा पिचूना, थाना उच्चैन, जिला भरतपुर, राजस्थान ने सीजेएम की अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आरोप लगाया कि वादिनी ने अपनें पति राधेश्याम को पेट में तेज दर्द होने पर 6 जून 2023 को साकेत कॉलोनी स्थित साकेत हॉस्पिटल में इलाज हेतु भर्ती कराया था।
मेडिकल जांच एवं अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के बाद डॉक्टरों ने उनके पति की किडनी में पथरी बताकर ऑपरेशन कराने को कहा। ऑपरेशन के उपरांत डॉक्टरों ने प्रार्थिनी के पति को ऑपरेशन थियेटर से बाहर निकाला तो उस दौरान उनके मुंह, नाक से काफी खून निकल रहा था। उनके सारे कपड़े खून से सने हुये थे। हॉस्पिटल के लोगो ने उनके पति को एंबुलेंस में लेटाकर प्रार्थिनी को भी उसमें बैठा लिया। पूछने पर बताया कि दूसरे हॉस्पिटल में जांच हेतु ले जा रहे है। काफी देर तक किसी हॉस्पिटल में न पहुंचने पर प्रार्थिनी को एंबुलेंस चालक ने बताया कि उसके पति की म्रत्यु हो चुकी है और वह पति की लाश को उनके गांव छोड़ने जा रहा है। यह सुन प्रार्थिनी बेहोश हो गयी।
प्रार्थिनी ने कहा कि इलाज के नाम पर लाखों रुपये हड़पने के बाद भी हॉस्पिटल प्रबंधन द्वारा उसके पति की लाश उसे थमा दी गई। इलाज में लापरवाही एवं पति के इलाज सम्बंधी प्रपत्र उसे ना देने के कारण डॉक्टरों एवं प्रबंधक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।
पॊस्को एक्ट और छेड़छाड़ के दोषी को तीन वर्ष कैद की सजा
आगरा। अश्लील हरकत, छेड़छाड़, मारपीट और पॉक्सो एक्ट में आरोपित फिरोजाबाद जिले के बसई मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के गाजीपुर गांव निवासी बंटी उर्फ शैलेंद्र पुत्र चोब सिंह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट परवेज अख्तर ने तीन वर्ष कैद एवं तीन हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया।
थाना पिढौरा में दर्ज मामले के अनुसार मुकदमे के वादी ने आरोपी बंटी उर्फ शैलेंद्र के विरुद्ध अपनी नाबालिग पुत्री के साथ छेड़छाड़, मारपीट एवं पॉक्सो एक्ट के तहत 15 जुलाई 2017 को मुकदमा दर्ज कराया था। अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक माधव शर्मा ने वादी, पीड़िता सहित सात गवाह अदालत में पेश किये थे।
मुकदमे के विचारण के उपरांत विशेष लोक अभियोजक माधव शर्मा के तर्क पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट परवेज अख्तर ने आरोपी को तीन वर्ष कैद एवं तीन हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
चैंबर में वकील से मारपीट में आरोपी कोर्ट में तलब
आगरा। पूर्व में मुकदमे की वापसी से मना करने पर अधिवक्ता के चैंबर पर आकर मारपीट, अभद्रता और गाली-गलौज करने के आरोपियों को एसीजेएम-9 मोहित कुमार प्रसाद ने अदालत में तलब किया है।
वरुण कुमार शर्मा एडवोकेट नें अदालत में परिवाद पत्र प्रस्तुत कर आरोप लगाया है कि वादी नें 24 अक्टूबर 2023 को आरोपियों के विरुद्ध थाना सदर में धोखाधड़ी, मारपीट एवं अन्य आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसे वापस लेने को आरोपीगण वादी पर निरन्तर दबाब डाल रहें थे। 06 जनवरी 2024 की दोपहर पौने दो बजे आरोपी महेंद्र सिंह, श्रीमती नीरज देवी, सागर, रामनरेश, आदि ने चैंबर पर आ पुनः मुकदमा वापस लेने का वादी पर दबाब डाला। मना करने पर मारपीट एवं अभद्रता की। पुत्र को जान से मारने की धमकी दी।
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