विवाद में बेटी को मोहरा बनाया था, आरोपी बरी, पिता पर चलेगा मुकदमा
आगरा। दुराचार, धमकी एवं पॉक्सो एक्ट में आरोपित मकान मालिक छोटे लाल पुत्र राधेश्याम निवासी नगला कटहर, कोटली बगीची, थाना ताजगंज को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सोनिका चौधरी ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। साथ ही मुकदमे के वादी के विरुद्ध पॉक्सो एक्ट की धारा 22 के तहत मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्यवाही के आदेश दिये हैं।
-डॊक्टर और पीड़िता की गवाही पर दुराचार, धमकी एवं पॉक्सो एक्ट के आरोप से मुक्त हुआ मकान मालिक
थाना ताजगंज में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा ने थाने पर तहरीर देकर आरोप लगाया कि उसकी 15 वर्षीया पुत्री 20 नवम्बर 2018 को घर में अकेली थी। उसी दौरान दोपहर 12 बजे के करीब आरोपी मकान मालिक ने वादी की पुत्री के हाथ-पैर बांधकर उसके साथ दुराचार किया। पुत्री के विरोध पर आरोपी नें उसे जान से मारने की धमकी दी।
वादी ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी उक्त घटना से एक माह पूर्व से उसकी पुत्री का शारीरिक शोषण करता चला आ रहा था।
पीड़िता का मेडिकल करने वाली डॉक्टर ममता किरन ने कहा कि पीड़िता के शरीर पर किसी भी प्रकार की चोट खरोंच के कोई निशान नहीं थे। जहां तक कि उसका हाइमन भी फटा नहीँ था। पीड़िता वर्जिन थी।
अदालत ने आरोपी के वरिष्ठ अधिवक्ता दीपक कुमार शर्मा के तर्क पर आरोपी को बरी कर विरोधाभासी गवाही देने पर वादी मुकदमा के विरुद्ध विधिक कार्यवाही के आदेश दिये।
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