क्रिकेटर राहुल चाहर के पिता ने 26.50 लाख रुपये की धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया
आगरा। इंटरनेशनल क्रिकेटर राहुल चाहर के पिता देशराज सिंह चाहर ने थाना जगदीशपुरा में 26.50 लाख रुपये की धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है। इस मामले में बिल्डर नरसी विलेज के मालिक वासुदेव गर्ग और उनके कर्मचारी अरुण गुप्ता और पीयूष गोयल को नामजद किया गया है। पुलिस ने अमानत में खयानत की धारा के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है।
मामला क्या है?
देशराज सिंह चाहर, जो कि शास्त्रीपुरम के विश्वकर्मा विहार में रहते हैं, ने मई 2024 में डीसीपी सिटी से इस धोखाधड़ी की शिकायत की थी। देशराज सिंह का कहना है कि उन्होंने नरसी विलेज कॉलोनी में प्लॉट बुक कराया था लेकिन बिल्डर ने मकान देने से इनकार कर दिया।
उन्होंने बताया कि 2012 में प्लॉट नंबर 182 और 587 बुक कराया था, जिसमें प्लॉट नंबर 587 को 2016 में अन्य किसी को बेच दिया गया। बाद में 2017 में इस प्लॉट के बदले उन्हें 6.80 लाख रुपये वापस किए गए और कहा गया कि प्लॉट 182 उन्हें पुराने रेट पर मिलेगा। उन्होंने 2018 में यह प्लॉट अपने बेटे राहुल चाहर के नाम ट्रांसफर कराने का प्रयास किया, जिसके लिए उन्होंने ट्रांसफर फीस और 26.50 लाख रुपये का भुगतान किया।
हालांकि, निर्माण कार्य घटिया सामग्री से किया गया जिससे मकान की दीवारें फट गईं। वर्ष 2023 में मकान का निर्माण पूरा हुआ लेकिन बिल्डर ने बैनामा करने से इनकार कर दिया। अब उन्हें शक है कि उनका मकान भी किसी और को बेचने की योजना बनाई जा रही है।
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