कोर्ट के फैसलेः हत्या के प्रयास में पिता-पुत्र को दस वर्ष की कैद, 24 साल बाद मारपीट से बरी हुए चार भाई, चेक डिसआनर का मामला नहीं टिका

आगरा। स्थानीय न्यायालयों से सोमवार को तीन फैसले आए, जिनमें से एक हत्या के प्रयास का था, जिसमें आरोपी पिता पुत्र को कोर्ट ने दस साल कैद की सजा सुनाई है। दूसरा मामला मारपीट का था, जिसमें चार भाइयों को 24 साल केस लड़ना पड़ा और अंततः चारों इस आरोप से बरी हो गए। चेक डिसआनर का भी एक मामला कोर्ट में टिक नहीं पाया और आरोपी को अदालत ने बरी कर दिया। दलित उत्पीड़न के एक मामले में न्यायालय ने आरोपित पिता-पुत्रों को तलब किया है। 

Dec 3, 2024 - 12:24
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कोर्ट के फैसलेः हत्या के प्रयास में पिता-पुत्र को दस वर्ष की कैद, 24 साल बाद मारपीट से बरी हुए चार भाई, चेक डिसआनर का मामला नहीं टिका

हत्या के प्रयास में आरोपी पिता-पुत्र को दस वर्ष की कैद, एक लाख रुपये का अर्थदंड भी

आगरा। हत्या के प्रयास एवं अन्य आरोप में आरोपित पिता शिव कुमार पुत्र लाल सिंह एवं उसके पुत्र उमेश कुमार निवासीगण ग्राम रुमालपुर, थाना चित्राहाट को दोषी पाते हुये एडीजे 26 नें दस वर्ष कैद एवं एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

थाना जैतपुर में वादी रोहित तिवारी पुत्र अशोक तिवारी निवासी गांधीनगर, भिंड  ने आरोपी शिव कुमार पुत्र लाल सिंह एवं उसके पुत्र उमेश कुमार के विरुद्ध 13 अगस्त 2011 को अपने भाई की हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कराया था। एडीजे 26 ने पत्रावली पर उपलब्ध सबूत एवं एडीजीसी सन्तोष सिंह भाटी के तर्क पर आरोपी पिता-पुत्र को दस वर्ष कैद एवं एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

वादी और गवाह मुकरे,: मारपीट के आरोपी चार भाई 24 वर्ष बाद बरी 

आगरा। मारपीट के 24 वर्ष पुराने मामले में आरोपित चार सगे भाइयों को सबूत के अभाव में विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वीरेंद्र सिंह ने बरी करनें के आदेश दिए।

थाना सदर में दर्ज मामले के वादी राम खिलाड़ी ने किशोर कुमार गोस्वामी, अशोक गोस्वामी, अनिल गोस्वामी एवं रवि गोस्वामी पुत्रगण सोरन सिंह निवासी राजपुर चुंगी कें विरुद्ध दूध के पैसे का तगादा करने पर 27 सितम्बर 2000 की घटना को लेकर मारपीट एवं सात हजार रुपये लूट का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने विवेचना उपरांत लूट की धारा हटाकर मारपीट के आरोप में आरोपियों कें विरुद्ध आरोप पत्र अदालत में पेश किया था। 

वादी राम खिलाड़ी एवं उसके गवाह किशन लाल के मुकरने पर सबूत के अभाव एवं आरोपियों कें अधिवक्ता शैलेंद्र कुमार शर्मा के तर्क पर अदालत नें आरोपियों को 24 वर्ष बाद बरी करने के आदेश दिए।

दलित उत्पीड़न एवं अन्य आरोप में पिता-पुत्र अदालत में तलब

आगरा। मारपीट, गाली गलौज, धमकी एवं दलित उत्पीड़न के आरोप में आरोपित पिता-पुत्रों को अदालत में तलब कर लिया गया है। 

वादी महेश कुमार का आरोप था कि 14 मार्च 2021 की सुबह 8 बजे वह अपने घर के दरवाजे पर खड़ा था, आरोपी सौदान खाँ की लैट्रिन के गटर का पाइप खुला होने के कारण गंदगी बाहर फैलने एवं बदबू होने पर वादी के पाइप सही कराने की कहने पर सौदान खाँ और उसके पुत्रगण अमीन, शौक़ीन और जहांगीर ने गालीगलौज करते हुये वादी कें सिर में फरसा मार उसे घायल कर दिया। पुत्री एवं बहन द्वारा बीचबचाव करने पर आरोपियों ने उनके साथ भी मारपीट की। 

इस मामले में थाना फतेहपुरसीकरी में दर्ज मामले में पुलिस ने 8 दिसम्बर 2021 को एफआर लगाकर अदालत में प्रस्तुत करने पर वादी की आपत्ति पर अदालत ने परिवाद के रूप में मुकदमा चलाने की अनुमति दी, जिस पर संज्ञान ले अदालत ने प्रवेश सोलंकी एवं सोनू राजपूत के तर्क पर आरोपी पिता पुत्रो को मुकदमे के विचारण हेतु अदालत में तलब करने के आदेश दिए।

केस कर दिया पर सबूत नहीं दे पाया, चेक डिसऑनर का आरोपी बरी

आगरा। पांच लाख रुपये के चैक डिसऑनर मामले में आरोपित अरविंद सिंह पुत्र बिजेंद्र सिंह, निवासी समता नगर, रोहता बाग को 9 साल में वादी द्वारा मौखिक एवं दस्तावेजी सबूत पेश नहीं करने पर अदालत ने बरी करने के आदेश दिए।

मामले के अनुसार वादी पवन कुमार पुत्र चन्द्र सेन धाकरे निवासी इद्रापुरम, राजपुर द्वारा आरोपी अरविंद सिंह के विरुद्ध 5 लाख रुपये का चैक डिसऑनर होने के मामले में वर्ष 2015 में मुकदमा दर्ज कराया  था। 
 
अदालत द्वारा वादी को कई अवसर प्रदान करनें के बाद भी उसने 9 वर्ष में कोई मौखिक एवं दस्तावेजी सबूत आरोपी के विरुद्ध पेश नहीं करने पर विशेष न्यायालय एनआई एक्ट के पीठासीन अधिकारी सतेंद्र सिंह वीरवांन ने  सबूत के अभाव एवं आरोपी के अधिवक्ता प्रतिभा आर्य एवं एसके गौतम के तर्क पर आरोपी को बरी करने के आदेश दिए।

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SP_Singh AURGURU Editor