आगरा कॉलेज प्रिंसिपल के खिलाफ कोर्ट से मुकदमे के आदेश
आगरा। आगरा कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अनुराग शुक्ला एक बार फिर संकट में घिर गए हैं। उनके खिलाफ आगरा के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने थाना लोहामंडी पुलिस को मुकदमा दर्ज कर जांच के आदेश दिए हैं।
उधर शासन भी प्रिंसिपल डॉक्टर अनुराग शुक्ला पर लगे आरोपों को लेकर गंभीर है। शासन के स्तर से भी इस मामले में जल्द ही मुकदमा दर्ज कराए जाने की संकेत मिले हैं।
प्राचार्य डॉक्टर शुक्ला के खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता सुभाष ढल ने सीजेएम कोर्ट में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मुकदमा दर्ज करने की प्रार्थना की थी। इसमें बताया गया था कि डॉ अनुराग शुक्ला ने प्राचार्य पद फर्जी शैक्षिक प्रमाण पत्रों के आधार पर हासिल किया है। इसके अलावा वित्तीय गड़बड़ी की भी सबूत कोर्ट में पेश किए गए। सबूत पर गौर करने के बाद सीजेएम ने थाना लोहामंडी पुलिस को मुकदमा दर्ज कर जांच करने के आदेश शुक्रवार को जारी किए हैं। मुकदमा भी गंभीर धाराओं में दर्ज किया जा रहा है।
बताया जाता है कि प्राचार्य डॉक्टर अनुराग शुक्ला के शैक्षिक प्रमाण पत्रों की जांच शासन ने भी कराई थी। इसमें उनके नौ डॉक्यूमेंट फर्जी मिले थे।
इसके बाद शासन ने प्राचार्य डॉक्टर शुक्ला को उनके पद से हटाकर कॉलेज के ही अंग्रेजी विभागाध्यक्ष डॉक्टर सीके गौतम को कार्यवाहक प्राचार्य बना दिया था। प्रिंसिपल शुक्ला इसके खिलाफ हाईकोर्ट गए और शासन के फैसले के खिलाफ स्टे प्राप्त कर फिर से प्राचार्य की कुर्सी पर काबिज हो गए।
अब सीजेएम कोर्ट द्वारा मुकदमा दर्ज करने के आदेश के बाद प्रिंसिपल की मुसीबतें और बढ़ गई हैं।
बताया जा रहा है कि अल्पकाल के लिए जब डॉक्टर सीके गौतम के पास प्रिंसिपल का चार्ज था तब उन्होंने डॉक्टर अनुराग शुक्ला द्वारा किए गए व्यय की भी जांच कराई थी, जिसमें बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताओं का खुलासा हुआ था।
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